Header Ads Widget

Responsive Advertisement

Recent Updates

6/recent/ticker-posts

निगम ने तोडा अतिक्रमण, अनुमति के विरूद्ध कम्पाउंडिंग किये जाने हेतु कार्यवाही

निगम ने तोडा अतिक्रमण, अनुमति के विरूद्ध कम्पाउंडिंग किये जाने हेतु कार्यवाही 
देवास/ नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के किये गये निर्माण कार्यो को तोडने की कार्यवाही निगम की टीम द्वारा की जा रही है। जिसके अन्तर्गत निगम की टीम के द्वारा ए.बी. रोड स्थित कालानीबाग क्षेत्र मे नीरज हिनवानी के द्वारा तलघर मे एम.ओ.एस. के विरूद्ध किये गये निर्माण को तोडा गया साथ ही कालानीबाग सर्विस रोड पर सैयद अली के द्वारा किये गये अवैध निर्माण को भी तोडा गया। बालगढ रोड स्थित नवरत्न हेरीटेज कालोनी मे किये गये आवासीय भवन निर्माण अनुमति के विरूद्ध व्यवसायिक निर्माण विवेक पाटीदार ,नवीन सोलंकी, अर्जुन चौधरी तथा एक पुलिस कर्मचारी के द्वारा किया गया जिसमे व्यवसायिक निर्माण की शटर तोडने के साथ ही कम्पाउडिंग के लिये हिदायत दी गई। शासन द्वारा भवन अनुज्ञा सीमा के विरूद्ध पूर्व मे 10 प्रतिशत के साथ अब 30 प्रतिशत की छूट दी गई है। जिसके अन्तर्गत 22 फरवरी 2022 तक ऐसे निर्माण जिन्होने दी गई भवन अनुज्ञा के विरूद्ध 30 प्रतिशत तक अधिक निर्माण किया है। शासन निर्देशानुसार निगम द्वारा कम्पाउंडिंग के माध्यम से समझोता शुल्क जमा कर भवन स्वामी अनुमति प्राप्त कर सकते है। वैध कालोनियो मे किये गये बिना अनुमति निर्माण किये गये भवन स्वामी भी निगम मे अवकाश के दिनो को छोडकर कार्यालयीन समय मे कम्पाउंडिंग करवा सकते है। आयुक्त विशालसिह चौहान ने बताया कि ऐसे आवासीय व व्यवसायिक भवन जो निगम भवन अनुमति से अधिक निर्माण पर शासन के प्राप्त निर्देश मे 30 प्रतिशत की छूट तक भवन स्वामी निगम के साथ कम्पाउंडिंग 22 फरवरी 2022 के पूर्व करवाये तथा भवन स्वामियो पर की जाने वाली अप्रिय कार्यवाही से बचें। निगम द्वारा अवैध निर्माणो को तोडे जाने की कार्यवाही निरंतर रूप से की जावेगी।

Post a Comment

0 Comments

Join Our WhatsApp Group? for latest and breaking news updates...
Click here to join the group...