कलेक्टर श्री ऋतुराज सिंह ने राजनीतिक दलों की बैठक और पत्रकार वार्ता में निर्वाचक नामावली विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के संबंध में विस्तृत जानकारी दी
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04 नवंबर से 04 दिसम्बर तक फॉर्म दिए जाएंगे, दिनांक 09 दिसंबर को सूची का प्रकाशन किया जाएगा
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देवास 28 अक्टूबर 2025 [शकील कादरी] भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण-2025 की घोषणा कर दी गई है। निर्वाचक नामावली विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में कलेक्टर श्री ऋतुराज सिंह ने कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में आयोजित राजनीतिक दलों की बैठक और पत्रकार वार्ता में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 28 अक्टूबर से शुरू हुई एसआईआर की प्रकिया का समापन 07 फरवरी 2026 को होगा। इसके बाद 7 फरवरी 2026 को मतदाता सूची का आखिरी प्रकाशन किया जाएगा। इस दौरान अपर कलेक्टर श्री शोभाराम सोलंकी, मास्टर ट्रेनर श्रीमती समीरा नईम, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिगण एवं पत्रकारगण उपस्थित थे।
राजनीतिक दलों की बैठक और पत्रकार वार्ता में प्रेजेंटेशन के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान मतदाता की पात्रता, एसआईआर (SIR) की आवश्यकता, रजिस्टर मतदाता को वैरिफाई करने संबंधी जानकारी दी गई। निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण में बीएलओ, सुपरवाइजर, ईआरओ कार्यवाही करेंगे। इस संबंध में सभी की नियुक्त भी कर दी गई है। सूची 27 अक्टूबर 2025 की स्थिति में तैयार की जाएगी। मतदाता सूची बीएलओ के पास उपलब्ध हैं। जिन निर्वाचक का नाम पिछले एसआईआर से नहीं मिल रहा है। उन्हें नोटिस जारी किए जाएंगे। इस दौरान एसआईआर के प्रमुख चरणों, गणना प्रपत्र, दस्तावेजों की सांकेतिक सूची संबंधी जानकारी दी गई।
राजनीतिक दलों की बैठक और पत्रकार वार्ता में बताया गया कि दिनांक 28 अक्टूबर से 03 नवंबर तक मुद्रण और प्रशिक्षण, दिनांक 04 नवंबर से 04 दिसम्बर तक बीएलओ घर-घर जाकर गिनती करेंगे तथा फॉर्म देंगे। दिनांक 09 दिसंबर को मसौदा मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। दिनांक 09 दिसंबर से 08 जनवरी 2026 तक दावे-आपत्ति लिए जाएंगे। दिनांक 09 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक सुनवाई और सत्यापन किया जाएगा। और अंतिम प्रकाशन 07 फरवरी 2026 को किया जाएगा। इस दौरान नए वोटरों के नाम जोड़े जाएंगे और वोटर लिस्ट में सामने आने वाली गलतियों को सुधारा जाएगा।
इस दौरान बताया गया कि हर वोटर के लिए यूनिक एन्यूमरेशन फॉर्म (EFs) प्रिंट किए गए हैं। बीएलओ हर मौजूदा वोटर को EF बांटेंगे। वोटर को उनके नाम या उनके रिश्तेदारों के नाम से मैच करने/ लिंक करने में मदद करेंगे। बीएलओ नए इलेक्टर को शामिल करने के लिए फॅार्म-6 और डिक्लेरेशन फॉर्म एकट्ठा करेंगे और मैचिंग/लिंकिंग में मदद करेंगे। वोटरों के घर जाकर उनसे संपर्क करेंगे।
एसआईआर (SIR) के लिए कौन से दस्तावेज मान्य
इस दौरान बताया गया कि एसआईआर के लिए 12 दस्तावेज मान्य किए गए हैं, जिनमें पेंशनर पहचान पत्र, किसी सरकारी विभाग द्वारा जारी पहचान पत्र, जन्म प्रमाण-पत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड/यूनिवर्सिटी से जारी मैट्रिकुलेशन/एजुकेशनल सर्टिफिकेट (10वीं की मार्कशीट), स्थायी निवास प्रमाण- पत्र, वन अधिकार प्रमाण- पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, राष्ट्रीय रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (NRC) में नाम, राज्य/ स्थानीय अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए परिवार रजिस्टर में नाम, जमीन या मकान आवंटन पत्र, आधार कार्ड हैं।


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