जिले में मकानों, दुकानों एवं अन्य घरेलू काम के लिए रखने वाले नौकरों की जानकारी स्वामी को संबंधित थाने पर देना अनिवार्य
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व्यवसायिक कर्मचारियों की सूचना मालिक द्वारा थाने पर देने के उपरांत ही उन्हें रखा जाएं
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होटल, लॉज, रेनबसेरा, धर्मशाला आदि में रूकने वाले व्यक्तियों से पहचान पत्र अनिवार्य रूप से लिया जाए
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देवास, 06 नवम्बर 2025 (शकील कादरी) कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री ऋतुराज सिंह ने जिले में वर्तमान में चल रही विभिन्न गतिविधियों को दृष्टिगत रखते हुए जन सामान्य के हित/जानमाल की सुरक्षा तथा लोकशांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(1), (2) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश अनुसार जिले के प्रत्येक मकान/दुकान मालिक एवं किसी घरेलू नौकर के स्वामी के लिए यह आवश्यक होगा कि जब भी वे नए किराएदार को मकान किराए पर दे अथवा ऐसा कोई घरेलू नोकर रखे तत्संबंधी सूचना संबंधित पुलिस थानों में अनिवार्य रूप से देना सुनिश्चित करें। सूचना का प्रारूप संबंधित थानों से प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे मकान मालिकों अथवा ऐसे घरेलू नौकर के स्वामियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर उन व्यक्तियों के चरित्र सत्यापन पुलिस विभाग द्वारा कराए जाए। व्यावसायिक कर्मचारियों की सूचना संबंधित मालिक द्वारा थाने पर देने के उपरांत ही उन्हें रखा जाए। साथ ही आई.डी. प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाये। निजी छात्रावासों में रह रहे छात्र एवं छात्राओं की सूचना संबंधित थाने में दी जाए तथा उनके आई.डी.प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाए।
कलेक्टर श्री सिंह ने आदेश जारी किए हैं कि होटल, लॉज, रेनबसेरा, धर्मशाला आदि में रूकने वाले व्यक्तियों से पहचान पत्र अनिवार्य रूप से लिया जाए एवं ठहरने वाले व्यक्तियों की सूची दिन-प्रतिदिन की जानकारी से संबंधित थाना प्रभारी को अवगत कराएं। भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों/ कारीगरों की सूचना ठेकेदार द्वारा थाने पर देने के उपरांत ही उन्हें काम पर रखा जाए। ऑनलाइन शॉपिंग / होम डिलेवरी/कोरियर का कार्य करने वाली कंपनियों के व्यक्ति जो घर-घर जाकर पार्सल वितरित करते है कि उनकी जानकारी संबंधित कंपनी द्वारा थाने पर दी जाए तथा उनके आई.डी.प्रूफ आवश्यक रूप से लिए जाये। स्पा सेंटर, मसाज सेंटर, ब्यूटी पार्लर पर कार्य करने वाले व्यक्तियों की जानकारी थाने में दी जाए तथा उनके आई.डी.प्रूफ आवश्यक रूप से लिये जाए। प्राईवेट सुरक्षा एजेंसी के लिए नियुक्त किए गए गार्ड की जानकारी थाने पर दी जायें तथा उनके आई.डी. प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाए। विदेशी व्यक्तियों के ठहरने के संबंध में सूचना संबंधित थाना को दें।
यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (1), (2) के अंतर्गत एकपक्षीय पारित किया जाता है। कोई भी हितबद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (5) के अंतर्गत इस आदेश के विरूद्ध अपनी आपत्ति या आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी/राजस्व अधिकारी/नगरीय व ग्रामीण निकाय के सक्षम अधिकारी भी सामान्य जन एवं संबंधितों को आदेश की सूचना जारी करें। यह आदेश तत्काल प्रभावशील रहेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है। अपने अनुभाग क्षेत्र में संबंधित एसडीएम/एसडीओ (पी) आदेश का पालन सुनिश्चित कराएंगे। यह आदेश दो माह के लिए प्रभावशील रहेगा।


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