शत प्रतिशत हो कचरा संग्रहण की वसूली,अवैध नल कनेक्शन धारकों पर होगी कार्यवाही,,
निगम सीमा क्षेत्र में व्यवसाय करने वाले व्यावसायकों को लेना होगा निगम का लायसेंसदेवास। लक्ष्य के अनुरूप वसूली को लेकर आयुक्त दलीप कुमार ने सम्पत्तिकर एवं यूजर चार्जेस की बैठक आहुत कर उपायुक्त वित्त दीपक पटेल एवं राजस्व अधिकारी अनुभूति श्रीवास्तव को दिशा निर्देश जारी किये। आयुक्त ने राजस्व वसूली के लक्ष्य को पूरा करने के लिये सहायक राजस्व निरीक्षकों से वार्ड वार वसूली की जानकारी ली। व्यवसायिक क्षेत्रों के वार्डों में विशेष फोकस करते हुए व्यवसायिक दुकानों एवं मॉल की नप्ती कर सम्पत्तिकर का असिसमेंट कर राशि वसूलने के निर्देश देते हुए ऐसे बकायादार जिन्होंने सूचना पत्र देने के पश्चात भी बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है उन पर कुर्की की कार्यवाही निरन्तर करने के निर्देश दिये हैं। वार्ड क्र. 5,6,7,8,9,31,32 एवं 17 में प्रतिदिन के दिये गये लक्ष्य के अनुरूप राशि नहीं वसूलने पर संबंधित सहायक राजस्व निरीक्षकों को सूचना पत्र दिये जाने हेतु कहा। वहीं वार्ड क्र. 17 में ग्रीन बेल्ट पर बने व्यावसायिक भवनों, दुकानों के स्वामित्वों के द्वारा सम्पत्तिकर की राशि जमा नहीं करने पर सूचना पत्र जारी करने के साथ कार्यवाही किये जाने हेतु कहा। वार्ड क्र.38,42,43,44 एवं 45 में वसूली हेतु त्वरित सुधार के निर्देश दिये। शत प्रतिशत हो कचरा संग्रहण की वसूली। ऐसे संस्थान जिनके द्वारा कचरा ज्यादा निकाला जाता है और उनसे संग्रहण शुल्क की राशि कम वसूली जाती है ऐसे संस्थान स्कूल, ढाबा, हास्पिटल आदि व्यावसायिक संस्थानों की जांच कर यूजर चार्जेस वसूल करें। निगम सीमा क्षेत्र में व्यवसाय करने वाले छोटे बड़े व्यवसायकों को निगम का लायसेंस लेना अनिवार्य होगा। अवैध नल कनेक्शनों की जांच के निर्देश के साथ वैध करने की कार्यवाही निर्धारित शुल्क जमा कर करें। जिन वार्डाैं में जल कर की वसूली कम आ रही है या जो जल उपभोक्ता के द्वारा जल कर नहीं जमा किया जा रहा हैं मौके पर नल कलेक्शन विच्छेद करने के साथ पंचनामा तैयार करने के निर्देश जलकर अधिकारी एवं वसूली कर्ता को दिये गये।

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