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मुख्यमंत्री सामुहिक कन्या विवाह एवं निकाह योजना मे विवाह, निकाह का आयोजन 2 फरवरी को होगा- विधायक श्रीमंत पवार

मुख्यमंत्री सामुहिक कन्या विवाह एवं निकाह योजना मे विवाह, निकाह का आयोजन 2 फरवरी को होगा- विधायक श्रीमंत पवार
देवास। राज्य शासन की जनकल्याणकारी योजना मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह एवं निकाह योजना के आयोजन हेतु देवास जिला प्रभारी मंत्री जगदीश देवडा द्वारा गठित समिती की समिती अध्यक्ष विधायक श्रीमंत गायत्री राजे पवार के द्वारा 19 नवम्बर को बैठक ली जाकर शहर की कन्याओं का सामुहिक विवाह व निकाह योजनान्तर्गत सामुहिक विवाह, निकाह का आयोजन 2 फरवरी 2025 को अयोजित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये जाकर आयोजन हेतु मार्गदर्शन व दिशा निर्देश दिये गये। बैठक मे विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप मे महापौर श्रीमती गीता दुर्गेश अग्रवाल, समिती सदस्य सीमा मिलिंद सोलंकी, पुष्पलता सोनगरा, मनोहर जाधव, सुरेश सिलोदिया सहित निगम शहरी गरीबी उपशमन प्रकोष्ठ समिति अध्यक्ष शीतल गेहलोत सहित समग्र सुरक्षा विस्तार अधिकारी राघवेन्द्र सेन उपस्थित रहे। बैठक मे समिती अध्यक्ष विधायक श्रीमंत गायत्री राजे पवार ने निर्देश जारी किये गये है कि विवाह, निकाह के सफल आयोजन हेतु निगम सीमा के 45 ही वार्डो के पार्षदो का सहयोग लिया जाने हेतु आयोजन मे कन्याओं को दिये जाने वाले आवेदन फार्म उपलब्ध कराये जावेगें। जिसमे पार्षद अपनेकृअपने वार्डो मे निर्धन परिवार की कन्याओं को योजना का लाभ दिला सकें। महापौर गीता अग्रवाल ने बताया कि 17 जनवरी 2025 तक आवेदन फार्म निर्धारित दस्तावेजों के साथ निगम सामाजिक सुरक्षा पेंशन विभाग मे कार्यालयीन समय मे स्वीकार किये जावेगें। उन्होने शहर के निर्धन परिवारों के अभिभावकों से अनूरोध किया है कि वे अपनी कन्याओं का विवाह, निकाह इस अयोजन मे कराकर योजना का लाभ लेवें। मुख्यमंत्री कन्या विवाह, निकाह योजना मे शामिल कन्याओं को शासन द्वारा निर्धारित राशि रूपये 49 हजार प्रदान की जावेगी। निगम शहरी गरीबी उपशमन प्रकोष्ठ समिती अध्यक्ष शीतल गेहलोत ने बताया कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह, निकाह योजना मे विधायक श्रीमंत गायत्री राजे पवार के द्वारा राशि रूपये 2 लाख 51 हजार की राशि प्रदान की जावेगी। जिसे प्रत्येक कन्याओं को समान रूप से वितरित की जावेगी। योजना मे लगने वाले दस्तावेजों मे वर वधु के अभिभावक म.प्र. के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र, वर वधु की समग्र आईडी, वर वधु का आधार कार्ड, वर वधु का आयु का प्रमाण पत्र, आयु हेतु निम्न से कोई एक दस्तावेज, अनिवार्य (टी.सी. अंक सूची, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता सूची, शासकीय चिकित्सक द्वारा जारी आयु प्रमाण पत्र, मनरेगा जाब कार्ड,), वर वधु के पासपोर्ट साईज के 3-3 फोटो, वर वधु के अभिभावक के मोबाईल नम्बर, कल्याणी होने पर पूर्व पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, विधुर होने पर पूर्व पत्नि का मृत्यु प्रमाण पत्र, पत्यिक्ता महिला, पुरूष होने की स्थिती मे कानूनी रूप से तलाक होने पर न्यायालयीन आदेश, दिव्यांग होने पर दिव्यांगता प्रमाण पत्र, वर वधु का नोटराईज्ड घोषणा पत्र इस आश्य से लिया जा रहा है कि वह पूर्व से विवाहित नही हो अथवा पूर्व मे इस योजना का लाभ नही लिया गया हो, ऐसे समस्त दस्तावेज मुख्यमंत्री कन्या विवाह, निकाह योजना मे लगाये जाना अनिवार्य होगा।

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