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14 दिसम्बर शनिवार को लोक अदालत का आयोजन,,निगम द्वारा 27 करोड के बकाया संपत्तिकर,जलकर के बिल करदाताओ को वितरीत किये गये

14 दिसम्बर शनिवार को लोक अदालत का आयोजन,,
निगम द्वारा 27 करोड के बकाया संपत्तिकर,जलकर के बिल करदाताओ को वितरीत किये गये
देवास: शहर के भवन, भूमि के मालिकों पर वित्तीय वर्ष 2024—25 व पूर्व वर्षो के बकाया संपत्तिकर, जलकर व अन्य करों को बिना किसी अधिभार (सरचार्ज) को 14 दिसम्बर शनिवार को आयेाजित होने वाली लोक अदालत मे जमा कराया जा सकता है। लोक अदालत के आयोजन को लेकर आयुक्त रजनीश कसेरा के द्वारा संपत्तिकर वसुली व जलकर वुसली अमले की एक आवश्यक बैठक ली गई। जिसमे नगर निगम द्वारा शहर के 45 ही वार्डो के बकाया संपत्तिकर व जलकर के करदाताओं को 27 करोड की राशि के बिल के वितरण की समीक्षा की गई। आयुक्त के द्वारा समीक्षा के दौरान राजस्व अधिकारी, जलकर प्रभारी व वार्ड वसुलीकर्ताओं को तामिल कराये बिलो के आधार पर अधिकाधिक वसुली करने के निर्देश दिये गये। उन्होंने बैठक मे निर्देश दिये कि बकाया संपत्त्किर, जलकर दाताओं के बिल लोक अदालत के पूर्व हर हाल मे वितरीत किये गये ताकि बिल मिलने की स्थिती मे करदाता को कर जमा करने मे सुविधा हो सके। आयुक्त ने बैठक मे कहा कि जो जलकरदाता अपने नल संयोजनों का जलकर लोक अदालत मे जमा नही करते है उनके नल संयोजन विच्छेद करने की कार्यवाही करें। आयुक्त के द्वारा औद्योगिक क्षेत्र की ईकाईयों के बकाया संपत्तिकर की वसुली हेतु उपायुक्त देवबाला पिपलोनिया के निर्देशन मे गठित दलों को निर्देश जारी किये गये कि वे एसोएशन आफ इंडस्ट्री से सम्पर्क कर वसुली की कार्यवाही करें। इसके अलावा वार्ड क्रमांक 1 के उज्जैन रोड, मक्सी रोड क्षेत्र के बायपास पर स्थित 40 संपत्तियों के मालिकों जिन पर संपत्तिकर की राशि बकाया है उनसे सख्ती से वसुली करें। इस वार्ड के करदाताओं को कर जमा करने का अंतिम अवसर दिया जावे तत्पश्चात इन करदाताओं के विरूद्ध कुर्की की कार्यवाही प्रस्तावित करने के निर्देश उपायुक्त को दिये गये। बैठक मे कचरा संग्रहण शुल्क की राशि वसुलने की समीक्षा मे जिन वार्ड क्षेत्र मे कचरा संग्रहण गाडी घर—घर जाने के बावजूद भी कचरा संग्रहण शुल्क जमा नही करते है। उनसे सख्ती से कचरा संग्रहण शुल्क की राशि वसुली जावे। शहर के जिन कालोनाईजर द्वारा संपत्त्किर जमा नही किया जा रहा है उनकी कालोनी के प्लाटों के नामान्तरण की कार्यवाही नही की जावे तथा उनकी कालोनियों के विकास की अनुमति भी रद्द करने की कार्यवाही प्रस्तावित करें। बैठक मे उपायुक्त देवबाला पिपलोनिया, राजस्व अधिकारी प्रवीण पाठक, प्रदीप शास्त्री, उपयंत्री दिलीप मालवीय, सुर्यप्रकाश तिवारी, राजेश जोशी, रविन्द्रसिह ठाकुर, आनंद प्रजापति, राजेन्द्र जायसवाल, ब्रजेश शर्मा, आदि सहित वसुली कर्मचारी उपस्थित रहे।

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