सीएमएचओ डॉ बेक ने अस्पताल संचालकों की बैठक लेकर ‘कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम-2025’क्रियान्वयन के दिये निर्देश
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देवास के सभी अस्पतालों में सड़क दुर्घटना में घायलों का होगा डेढ़ लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज
देवास : सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को त्वरित और निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा ‘कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम-2025’ लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत अब सड़क दुर्घटनाओं में घायल किसी भी व्यक्ति का इलाज देवास के अस्पतालों में नगदी रहित (कैशलेस) रूप से किया जाएगा,जिसकी अधिकतम सीमा डेढ़ लाख रुपये तक होगी।
सीएमएचओ डॉ.सरोजनी जेम्स बेक ने बताया कि गुरूवार को नर्सिंग कालेज देवास में जिले के अस्पताल संचालकों की बैठक लेकर सभी को योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गंभीर रूप से घायल सड़क दुर्घटना पीड़ितों को त्वरित और निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराना प्राथमिकता होनी चाहिए। सभी अस्पताल 07 दिन में अपना पंजीयन करा लेवें। उन्होंने अस्पताल संचालकों से आग्रह किया कि वे स्कीम के तहत चिन्हित प्रक्रिया का पालन करें, अस्पतालों संस्था प्रमुखों को निर्देशित किया गया है कि वे ‘कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम’ का पालन सुनिश्चित करें, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में घायल प्रत्येक व्यक्ति को शीघ्र और समुचित उपचार उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि घायलों का समय पर इलाज और मदद देना राज्य शासन की प्राथमिकता है। केंद्र शासन की उपरोक्त योजना के अलावा राज्य शासन ने राहवीर योजना भी लागू की है। इस योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्तियों को 25 हजार रुपये दिए जाएंगे।
सीएमएचओ डाॅ बेक ने बताया कि योजना के संचालन हेतु लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को डेजिगनेटेड एवं नॉन-डेजिगनेटेड अस्पतालों के द्वारा उपचार प्रदाय करने संबंधी दायित्व के बारे में बताया डेजिगनेटेड अस्पतालों की श्रेणी में वे अस्पताल सम्मिलित होंगे जो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑर्थोपेडिक्स एवं पॉलीट्रॉमा विशेषताओं में सूचीबद्ध हैं, और जो MoRTH dh Cashless Treatment of Road Accident Victims ( CTRAV) योजना के अंतर्गत संबद्ध हैं। तथा नॉन-डेजिगनेटेड श्रेणी )के अंतर्गत पंजीकृत सभी अस्पतालों/क्लीनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स को स्टेबलाइजेशन पैकेज के तहत उपचार सेवाएं देना अनिवार्य किया गया है जिसमें सभी पजीकृत अस्पतालों के पास एचएफआर (हैल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री )होना आवश्यक है। जिले के डेजिगनेटेड एवं नॉन-डेजिगनेटेड अस्पतालों में योजना के तहत कैशलेश उपचार सेवा निर्बाधित रूप से प्रदाय किये जाने सभी अस्पताल को आगामी 07 दिन में अपना पंजीयन कराने के निर्देश दिये। बैठक में श्री हेमंत माली आई-आरएडी जिला रोलआउट प्रबंधक, एनआईसी, देवास पाॅवरपाईन्ट प्रिजेन्टेशन के माध्यम से एचएफआर (हैल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री ) पोर्टल पर किस प्रकार पंजीयन किया जाना है कि विस्तृत जानकारी दी इस अवसर पर जिला स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ मनीषा मिश्रा,डाॅ संतोष कोतकर, धीरज वागमारे, सहित जिले के प्रायवेट अस्पताल के संचालक उपस्थित हुए ।
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