मतदान केन्द्र युक्तियुक्तकरण के संबंध में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित
देवास, 07 अगस्त 2025/ जिले की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदान केन्द्र युक्तियुक्तकरण के संबंध में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ जिला स्तर पर बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी देवास श्रीमती प्रियंका मिमरोट की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में भारतीय जनता पार्टी से श्री ओम जोशी, श्री मनोहर जाधव, इण्डियन नेशन कांग्रेस से श्री मनोज राजानी, डॉ. मन्सूर शेख, बहुजन समाज पार्टी से श्री संजय सांगते, आम आदमी पार्टी से श्री दीपक मालवीय उपस्थित थे।
बैठक उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रियंका मिमरोट ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार फोटो निर्वाचक नामावली के आगामी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के पूर्व की कार्यवाही के तहत जिले में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदान केन्द्रों का युक्तियुक्तकरण के संबंध में जानकारी दी। युक्तियुक्तकरण अंतर्गत आयोग के नवीन निर्देशानुसार ऐसे सभी मतदान केंद जिनमें मतदाता संख्या 1200 या उससे अधिक हो गयी है, जिनमें मतदाताओं को 02 किमी से अधिक की दूरी तय करना पड़ती है। ऐसे मतदान केंद्र जिनके भवन जीर्ण-शीर्ण है, में भवन परिवर्तन तथा अनुभाग परिवर्तन की कार्यवाही के संबंध में विस्तृत रूप से अवगत कराया गया।
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी स्तर पर जनप्रतिनिधियों एवं मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के साथ बैठक कर उनके प्रस्ताव और सुझाव तथा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी स्तर पर मतदान केन्द्रों की गयी संविक्षा एवं भौतिक सत्यापन अनुसार प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर निर्धारित प्रपत्र अनुलग्नक पर मतदान केंद्रों की प्रारूप सूची तैयार की गयी है, जिसका प्रकाशन किया गया तथा जिले के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की प्रारूप सूची की एक-एक प्रति समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई गई। प्रारूप मतदान केंद्रों की सूची के संदर्भ में जनप्रतिनिधियों एवं मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित कर दावे-आपत्ति तथा प्रस्ताव/सुझावों के लिए 14 अगस्त अपरान्ह 03 बजे तक की समय-सीमा निर्धारित की गयी।
बैठक में समस्त सदस्यगणों को अवगत कराया गया कि समयावधि में प्राप्त दावे-आपत्तियों, सुझाव/प्रस्तावों पर नियमानुसार आयोग के निर्धारित मापदण्डों एवं निर्देशों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी। पश्चात् प्राप्त होने वाले दावे-आपत्तियों सुझाव/प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जा सकेगा। प्राप्त सुझाव मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के माध्यम से आयोग को अनुमोदन के लिए प्रेषित की जायेगी। सभी उपस्थित प्रतिनिधियों से अपेक्षा की गयी कि उनकी ओर से सुझाव/प्रस्ताव हो तो निर्धारित समय-सीमा में उपलब्ध करायें।

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