पदीय कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही पर प्राथमिक शिक्षक संजय राठौर निलम्बित
देवास : जिला शिक्षा अधिकारी देवास ने प्राथमिक शिक्षक शा.प्रा.वि. चौरवा श्री संजय राठौर को पदीय कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील ) नियम , 1966 के नियम -9 में निहित प्रावधान के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलम्बन अवधि में श्री संजय राठौर का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कन्नोद रहेगा तथा इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता रहेगी । यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।
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