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आबकारी विभाग ने अवैध मदिरा संग्रहण एवं विक्रय के विरुद्ध कार्यवाही कर 03 प्रकरण दर्ज किये

आबकारी विभाग ने अवैध मदिरा संग्रहण एवं विक्रय के विरुद्ध कार्यवाही कर 03 प्रकरण दर्ज किये

     देवास 17 दिसंबर 2025/ देवास जिले में कलेक्टर श्री ऋतुराज सिंह के निर्देशानुसार आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा निर्माण, संग्रहण, विक्रय एवं परिवहन करने वालों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में आबकारी विभाग के दल द्वारा ग्राम खटाम्बा, गुर्जर बापचा एवं इंदौर भोपाल हाई वे पर होटल ढाबों पर कार्यवाही की गई।  कार्यवाही में 110 पाव देशी प्लेन मदिरा,10 केन बीयर, 12 पाव विदेशी मदिरा एवं 10 लीटर हाथ भट्टी मदिरा जप्त की गई। कार्यवाही में 03 प्रकरण मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा (34) के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिए गए। जप्त मदिरा का बाजार मूल्य लगभग 14 हजार 620 रुपए है।

       कार्यवाही में सहायक जिला आबकारी अधिकारी दिनेश भार्गव, आबकारी उप निरीक्षक प्रेम यादव आबकारी मुख्य आरक्षक बाल मुकुंद गौड़, राजाराम रायकवार, आरक्षक निकिता परमार, निहाल खत्री  शामिल थे। जिले में आबकारी विभाग द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

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