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मुख्यमंत्री कन्या विवाह/ निकाह 23 जनवरी बसंत पंचमी को,,आवेदन की अंतिम तिथि 13 जनवरी 2026

मुख्यमंत्री कन्या विवाह/ निकाह 23 जनवरी बसंत पंचमी को,,आवेदन की अंतिम तिथि 13 जनवरी 2026

देवास। नगर निगम के द्वारा देवास विधायक श्रीमंत गायत्री राजे पवार, महापौर श्रीमती गीता दुर्गेश अग्रवाल के संयुक्त नेतृत्व में म.प्र. शासन की कन्याओं के सामूहिक विवाह एवं निकाह योजना का सामूहिक विवाह, निकाह का आयोजन 23 जनवरी 26 को बसंत पंचमी के दिन आयोजित किया जावेगा। सामाजिक न्याय विभाग देवास के द्वारा प्रस्तुत पत्रानुसार निकाय स्तर पर विवाह, निकाह के आयोजन मे शहर के प्रतिष्ठित नागरिकों की समिति का गठन किया गया। जिसमें महिला सदस्य सीमा सोलंकी पुष्पलता सोनगरा, पुरुष सदस्य नवीन सोलंकी, सचिन जोशी, सुरेश सिलोदिया को सदस्य मनोनीत किया गया है। नगर निगम शहरी गरीबी उपशमन विभाग समिती अध्यक्ष शीतल गेलोत एवं सामाजिक सुरक्षा अधिकारी महिमा जैन ने बताया कि शासन द्वारा प्रस्तुत नवीन नियमानुसार कन्या विवाह, निकाह मे शामिल होने हेतु कन्या एवं परिवार का नाम गरीबी रेखा के नीचे की सूची मे दर्ज होना आवश्यक है। शेष नियमों मे वर-वधु के अभिभावक म.प्र. के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र, वर-वधु की समग्र मेंबर आईडी, वर-वधु का आधार कार्ड, वर-वधु का आयु प्रमाण पत्र (वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष, वधु की न्यूनतम आयु 18 वर्ष), आयु हेतु निम्न मे से कोई एक दस्तावेज अनिवार्य (टी.सी., अंकसूची, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता सूची, शासकीय चिकित्सक द्वारा जारी आयु का प्रमाण पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड), वर-वधु के पासपोर्ट साईज के 3-3 फोटो, वर-वधु अभिभावक के मोबाईल नम्बर, कल्याणी होने पर पूर्व पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, विधुर होने पर पूर्व पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र, परित्यक्ता महिला-पुरुष होने की स्थिति मे कानूनी रूप से तलाक होने पर न्यायालयीन आदेश की प्रतिलिपि, वर-वधु को नोटराईज घोषणा पत्र इस आशय से लिया जा रहा है कि पूर्व से विवाहित नही हो अथवा पूर्व मे इस योजना का लाभ नही लिया गया हो, दिव्यांग होने पर दिव्यांगता का प्रमाण पत्र, कन्या का बीपीएल पोर्टल पर सत्यापन ( सूची प्रमाण पत्र अनिवार्य), वधु का बैंक खाता, पासबुक (डीबीटी.ईनेमल) अनिवार्य है।
महापौर गीता दुर्गेश अग्रवाल ने नगर निगम द्वारा बसंत पंचमी पर आयोजित किये जा रहे  सामूहिक विवाह, निकाह के आयोजन मे भाग लेने हेतु कन्याओं के अभिभावकों व पालकों से  अपील की है कि वे अपनी विवाह योग्य कन्याओं का विवाह, निकाह इस अयोजन मे करायें। महापौर ने कहा कि आयोजन मे शामिल होने पर शासन के माध्यम से निगम द्वारा प्रति कन्याओं को राशि रूपये 49 हजार के चेक भेट किये जावेगें।
  शीतल गेहलोत ने बताया कि आवेदन पत्र नगर निगम देवास के कक्ष क्रमांक 2 से गरीबी रेखा कार्ड दिखाकर प्राप्त किये जा सकते हैं तथा आवेदन पत्र के साथ उपयुक्त दस्तावेज संलग्न कर कक्ष क्रमांक 2 मे अंतिम तिथि 13 जनवरी 2026 तक जमा किये जा सकते है। अधिक जानकारी हेतु सामाजिक सुरक्षा पेंशन के मुन्ना उद्दीन कुरैशी मोबाईल नम्बर 9301441503 एवं आशीष जाधव मोबाईल नम्बर 9407167672 पर सम्पर्क कर सकते है।

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