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बिना लाइसेंस के व्यवसाय करने पर निगम ने कसा शिकंजा, दुकानें होंगीं सील

बिना लाइसेंस के व्यवसाय करने पर निगम ने कसा शिकंजा, दुकानें होंगीं सील

देवास। शहर में बिना (ट्रेड) लाइसेंस के व्यवसाय करने या लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करवाने वालों पर निगम आयुक्त दलीप कुमार के निर्देशानुसार निगम लाइसेंस प्रभारी हेमंत उबनारे, स्वच्छता निरीक्षक भूषण पंवार, हरेंद्रसिंह ठाकुर, संदीप सांगते, ओमप्रकाश पथरोड़, विजय सांगते, अनूप सांगते, वार्ड 39 दरोगा विकास सांगते, लाइसेंस वसूलीकर्ता चंद्रशेखर ठाकुर, गोविंद डागरे, साजिद शेख, रिमूवल टीम दरोगा अबरार पठान व उनकी टीम द्वारा सूतार बाखल, ईदगाह रोड़, जवाहर चैक, वार्ड 20 विकास नगर, वार्ड 18 पटेल नगर में चालानी कार्यवाही की गयी। निगम की टीम ने लगभग 50 दुकानों पर कार्यवाही की। आयुक्त ने कहा कि निगम सीमा में संचालित होने वाले प्रत्येक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को व्यावसायिक अनुज्ञप्ति लेना अनिवार्य है। जिन लोगों ने लाइसेंस नहीं लिया या नवीनीकरण नहीं करवाया है वे नगर निगम कार्यालय में लाइसेंस शाखा में संपर्क कर नया लाइसेंस अथवा नवीनीकरण अनिवार्य रूप से करवा ले निरीक्षण के दौरान व्यवसाय (ट्रेड) लाइसेंस नहीं पाए जाने पर ऐसे दुकानदारों व व्यापारियों पर निगम दंडात्मक एवं चालानी कार्यवाही करेगा। साथ ही निगम लोक निर्माण विभाग की टीम को शहर मे एवं शहर के मुख्य मार्गो पर बने शापिंग मॉल, भवनों में एमओएस के विरूद्ध की जाने वाली कार्यवाही में कम्पाउंडिंग के निर्देश दिये।

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