मकर संक्रांति पर्व के मद्देनज़र चाईनीज मांझा बेचने वालों पर होगी सख्त वैधानिक कार्यवाही,,
देवास: आगामी मकर संक्रांति पर्व के दृष्टिगत आमजन की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पुलिस अधीक्षक देवास पुनीत गेहलोद के निर्दशन में देवास जिला पुलिस द्वारा राजस्व विभाग के सहयोग से जिलेभर में चाईनीज मांझा के विरुद्ध सख्त अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत थाना कन्नौद, हरणगांव, खातेगांव,बरोठा, कमलापुर, कांटाफोड़, भौंरासा, बाले एवं सतवास क्षेत्र में पतंग एवं पतंग उड़ाने के मांझे का विक्रय करने वाली दुकानों पर संयुक्त चेकिंग की गई। जांच के दौरान फिलहाल किसी भी दुकान पर प्रतिबंधित चाईनीज मांझा नहीं पाया गया है।
देवास पुलिस द्वारा स्पष्ट किया गया है कि चाईनीज मांझा का विक्रय,भंडारण एवं उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। इसके बावजूद यदि कोई दुकानदार अथवा व्यक्ति चाईनीज मांझा बेचते, रखते या उपयोग करते पाया गया, तो उसके विरुद्ध तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। ऐसे मामलों में सामग्री की जब्ती, दुकान सील करना, लाइसेंस निरस्तीकरण तथा दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि चाईनीज मांझा मानव जीवन, बच्चों, वाहन चालकों एवं पक्षियों के लिए अत्यंत घातक है और इससे गंभीर दुर्घटनाएं एवं मृत्यु तक हो सकती है। अतः आमजन से अपील है कि वे चाईनीज मांझा न खरीदें, न बेचें और न ही उपयोग करें।
देवास पुलिस द्वारा मकर संक्रांति पर्व के दौरान एवं इसके पश्चात भी जिलेभर में निरंतर निगरानी, सघन चेकिंग एवं कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। कानून का उल्लंघन करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा।

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