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एबी रोड देवास से इंदौर पर ओवरब्रिज निर्माण से हो रही भारी परेशानी को लेकर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर

एबी रोड देवास से इंदौर पर ओवरब्रिज निर्माण से हो रही भारी परेशानी को लेकर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर
देवास। समाजसेवी एवं आरटीई एक्टिविस्ट मनोज श्रीवास्तव द्वारा एबी रोड (देवास से इंदौर) पर निर्माणाधीन ओवरब्रिज के कारण उत्पन्न हो रही समस्याओं जैसे-अत्यधिक ट्रैफिक जाम, एम्बुलेंस व आवश्यक सेवाओं की आवाजाही में बाधा, आम नागरिकों की सुरक्षा और जान-माल को हो रहे खतरे को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट, इंदौर खंडपीठ में जनहित याचिका (पीआयएल) 24924/2025  हाईकोर्ट एडवोकेट अक्षत पहाडि़या के माध्यम से दायर की गई है। याचिका के माध्यम से मांग की गई है कि जब तक निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो जाता, तब तक वैकल्पिक ट्रैफिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। आम नागरिकों की सुविधा हेतु टोल टैक्स अस्थायी रूप से माफ किया जाए। निर्माण कार्य को लेकर समयबद्ध कार्ययोजना प्रस्तुत की जाए और उसकी निगरानी की जाए। इंदौर और देवास ट्रैफिक पुलिस को विशेष निर्देश जारी किए जाएं, ताकि ट्रैफिक संचालन सुनियोजित ढंग से हो सके। श्री श्रीवास्तव ने स्पष्ट किया कि यह याचिका किसी संस्था या व्यक्ति के विरुद्ध नहीं है, बल्कि जनसाधारण की असुविधा और जोखिम को दूर करने के उद्देश्य से दायर की गई है। एबी रोड मध्यप्रदेश की प्रमुख लाइफलाइन है, और इस मार्ग पर चल रहे अव्यवस्थित निर्माण कार्य ने हजारों लोगों की दैनिक जिंदगी को प्रभावित किया है। उन्होंने यह भी कहा कि यह कदम आम नागरिकों की सुरक्षा, सुविधा और आपात सेवाओं की समय पर उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए उठाया।

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