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परिवहन विभाग ने देवास में कार्यवाही कर 05 वाहनों पर 21 हजार रुपए का जुर्माना लगाया –------------ बिना परमिट की यात्री बस को जप्त कर आरटीओ कार्यालय में खड़ी करवाई

परिवहन विभाग ने देवास में कार्यवाही कर 05 वाहनों पर 21 हजार रुपए का जुर्माना लगाया 
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 बिना परमिट की यात्री बस को जप्त कर आरटीओ कार्यालय में खड़ी करवाई 
      देवास 07 नवंबर 2025/ कलेक्टर श्री ऋतुराज सिंह के निर्देशानुसार देवास जिले में परिवहन विभाग द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही हैं। इसी कड़ी में जिला परिवहन अधिकारी श्रीमती निशा चौहान ने जांच दल के साथ मिलकर देवास में यात्री बसों के साथ साथ अन्य वाहनों की जांच की। जिसमें सुरक्षा उपकरणों एवं यात्री सुविधाओं की जांच की गई, स्लीपर बस में आपातकालीन खिड़की पर सीट लगी पाई जाने पर तत्काल यथास्थान से हटवाया गया, अग्निशमन यंत्र खाली तथा आवश्यकता से छोटे पाए गए, मेडिकल बॉक्स में दवाई चेक की गई, आपातकालीन खिड़की एवं बस का द्वितीय दरवाजा खुलवाकर चेक किया गया। 24 वाहनों की जांच में एक यात्री बस बिना परमिट पाए जाने पर जप्त कर आरटीओ कार्यालय में खड़ी करवाई गई तथा 5 वाहनों में कमी पर जाने पर 21000 हजार रूपए का जुर्माना किया गया।
 बस चालकों को वर्दी पहनने, बसों में HSRP नंबर प्लेट लगाने, ओवरलोडिंग न करने, ज्यादा किराया न लेने, ज्वलनशील पदार्थ न ले जाने की हिदायत दी गई।
    जिला परिवहन अधिकारी श्रीमती निशा चौहान ने बताया कि बस चालकों को सख्ती से निर्देश दिए जा रहे है कि बसों की आपातकालीन खिड़की पर सीट न लगाए, अग्निशमन यंत्र भरा हुआ होना चाहिए, किसी भी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थों का यात्री बसों में एवं आपातकालीन स्थिति से निपटने का प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए तथा तेज गति से एवं ओवरटेक न किया जाए।

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