खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने कार्यवाही कर दो मेडिकल स्टोर का लाइसेंस 05 दिवस के लिए निलंबित किया
देवास, 21 जनवरी 2026 [शकील कादरी] औषधि निरीक्षक खाद्य एवं औषधि प्रशासन देवास ने बताया कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली 1945 के अंतर्गत जिले के विभिन्न मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली 1945 के अंतर्गत पायी गयी अनियमितताओं के चलते मेडिकल स्टोर्स मेसर्स न्यू हरिओम मेडिकल स्टोर कन्नौद, मेसर्स पीताम्बरा मेडिकल स्टोर कन्नौद, मेसर्स नाहर मेडिकल पीपलरावां, मेसर्स संजीवनी मेडिकल कांटाफोड, मेसर्स लक्ष्मी मेडिको, कांटाफोड, मेसर्स शुक्ला मेडिकल स्टोर कन्नौद, मेसर्स सार्थक मेडिकल स्टोर हाटपीपल्या एवं मेसर्स देवेन्द्र मेडिकल स्टोर कन्नौद को कारण बताओ सुचना पत्र जारी कर स्पष्टीकरण माँगा गया। नोटिस का जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर मेसर्स न्यू हरिओम मेडिकल स्टोर, कन्नौद एवं मेसर्स शुक्ला मेडिकल स्टोर कन्नौद के लाइसेंस 05 दिवस के लिए निलंबित किये गए।
उन्होंने बताया कि अन्य मेडिकल स्टोर्स के सम्बन्ध में प्राप्त जवाबों के आधार पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। इसके अतिरिक्त, जनवरी माह में विभिन्न मेडिकल स्टोर एवं शासकीय संस्थाओ से गुणवत्ता परीक्षण के लिए 20 औषधि एवं कॉस्मेटिक नमूने जांच/परीक्षण के लिए शासकीय विश्लेषक, औषधि प्रयोगशाला भोपाल को भेजे गए हैं। जिसमे विभिन्न प्रकार की टेबलेट, कैप्सूल्स, कफ सिरप एवम कॉस्मेटिक के नमूने सम्मिलित है। जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी। जिले में निरीक्षण एवं नमूना संग्रहण की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

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