चायनीज मांझा विक्रय करने पर आरोपी के विरूद्ध बीएनएसएस की धारा 170 के तहत कार्यवाही की, दुकान को भी किया सील
देवास 15 जनवरी 2026/ कलेक्टर श्री ऋतुराज सिंह के निर्देशानुसार जिले में प्रतिबंधित चायनीज मांझे का विक्रय एवं उपयोग करने वालों पर कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में सोनकच्छ में स्कूटी की डिक्की में रखकर प्रतिबंधित चायनीजमांझे के विक्रय की सूचना पर तहसीलदार सोनकच्छ श्री संजय गर्ग ने थाना प्रभारी सोनकच्छ के साथ कार्यवाही कर संदीप पिता कैलाश राठौर निवासी सोनकच्छ से दो चायनीजमान्जे के गटटे जप्त कर दुकान को सील किया गया एवं आरोपी के विरूद्ध बीएनएसएस की धारा 170 के तहत कार्यवाही की गई।
तहसीलदार सोनकच्छ श्री संजय गर्ग ने बताया कि सूचना प्राप्त हुई कि गीता भवन परिसर एम.जी. रोड सोनकच्छ में एक व्यक्ति अपनी स्कूटी (मोटर सायकल) की डिक्की में रखकर प्रतिबंधित चायनीजमांन्झे को विक्रय कर रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी सोनकच्छ के साथ कार्यवाही करने पर डिक्की में रखकर चायनीजमांझा विक्रय करते हुए संदीप पिता कैलाश राठौर निवासी सोनकच्छ से दो चायनीजमान्जे के गटटे जप्त किये गये एवं प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी की दुकान सील की गई। आरोपी के विरूद्ध बीएनएसएस की धारा 170 के तहत कार्यवाही की गई।
चायनीज मांझे का विक्रय पर देवास में भी कार्यवाही की गई। नायब तहसीलदार श्री कपील गुर्जर ने बताया कि देवास में रवि पिता लीलाधर नरवरिया तथा पीयूष पिता कुंदर राव मराठा थाना कोतवाली देवास को चाइनीज मांझा बेचने पर बीएनएनएस 170 के तहत कार्यवाही कर जेल भेजा गया। साथ ही बीएनएसएस की धारा 163 और धारा 223 की तहत भी कार्यवाही की जा रही है।

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