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स्वच्छता के नए नियम 2026 लागू: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर अधिकारियों और सफाई मित्रों को मिला विशेष प्रशिक्षण,, अब कचरा जलाने और खुले में फेंकने पर होगी दंडात्मक कार्रवाई - कलेक्टर ऋतुराज सिंह

स्वच्छता के नए नियम 2026 लागू: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर अधिकारियों और सफाई मित्रों को मिला विशेष प्रशिक्षण,,

अब कचरा जलाने और खुले में फेंकने पर होगी दंडात्मक कार्रवाई - कलेक्टर ऋतुराज सिंह
देवास। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 माननीय सर्वाेच्च न्यायालय के द्वारा पूरे देश में लागू किया गया। नियमों के निर्देशानुसार इसका क्रियान्वयन करने हेतु जिला एवं निगम प्रशासन के द्वारा 13 जुलाई सोमवार को स्थानिय मल्हार स्मृति आडिटोरियम मे नगर निगम देवास एवं जिले की नगर परिषदों के पदाधिकरियों एवं सफाई मित्रों के साथ स्वच्छता संबंधि नियमों के पालन के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ निगम सभापति रवि जैन के द्वारा कलेक्टर ऋतुराजसिंह, आयुक्त दलीप कुमार, निगम स्वास्थ्य समिती अध्यक्ष धर्मेन्द्रसिहं बैस के साथ मॉ सरस्वती के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन व माल्यार्पण कर किया गया।
दृढ संकल्पित होकर जिले को स्वच्छता मे नम्बर वन बनाना है- सभापति
सभापति रवि जैन ने कहा कि हमारा म.प्र. स्वच्छ एवं स्वस्थ्य आप सभी सफाई मित्रों के कारण है। 1 अप्रेल 2026 से माननीय सर्वाेच्च न्यायालय के नियम 2026 के अनुसार नियमो का पालन तथा स्वच्छता के लिये किये जा रहे कार्याे में ओर अधिक ध्यान आकर्षण करना होगा। इस कार्यशाला मे प्रशिक्षण प्राप्त कर देवास निगम के साथ जिले की नगर परिषदों को भी दृढ संकल्पित होकर स्वच्छता के कार्याे को करना है ओर जिले को स्वच्छता मे नम्बर वन बनाना है।
कलेक्टर ने दिए नियमों के पालन के लिए दिशा निर्देश
कलेक्टर ऋतुराजसिंह ने ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन नियम 2026 के लागू होने पर माननीय सर्वाेच्च न्यायालय के निर्देशों की जानकारी देते हुए कहा कि जिले में सभी नगर परिषदों द्वारा अपने शहर को स्वच्छ व सुन्दर रखने के लिय किये जाने वाले कार्याे के विषय में बताते हुए कहा कि अब ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन कानूनी रूप से बंधनकारी रहेगा। ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन सॉलिड वेस्ट से हम सभी को चुनोती है इसके लिए हमे लगातार कार्य करना है। हमें निरंतर वार्डाे मे हर गली मोहल्ले मे प्रतिदिन स्वच्छता का ध्यान रखना है। अब अधिक से अधिक नागरिकगण स्वच्छता के बारे मे जागरूक हो चुके हैं हमें वार्डाे से कचरा संग्रहण वाहन मे ही गीला व सुखा कचरा डले, खुले प्लाटों मे कचरा ना डले, कचरे का रिड्युज एवं रिसायकल का कार्य भी घरों पर करने हेतु नागरिकों को ओर जगरूक करना होगा। अब खुले प्लाटो पर कचरा डालना, कचरा जलाना, गंदगी फैंलाने पर दरोगा पर दंण्डात्मक कार्रवाई होगी। अब जिले की नगर परिषदों के स्वच्छता के कार्याे की भी समीक्षा की जावेगी। एप के माध्यम से रिर्पाेटिग भी होगी तथा दिशा निर्देशों पर स्वच्छता के कार्य होगें।
आयुक्त ने दी जानकारी
इस अवसर पर आयुक्त ने निगम देवास के स्वास्थ्य विभाग के अमले के द्वारा स्वच्छता व स्वच्छता सर्वेक्षण संबंधि किये गये कार्याे की जानकारी दी 
 निगम के स्वच्छता निरीक्षणकों, दरोगाओं, सफाई मित्रों के द्वारा अपने दायित्वों से किस तरह से शहर को स्वच्छ व सुन्दर रखा जा रहा है तथा रहवासी संघों, ब्रांड एम्बेस्डरों व नागरिक संस्थाओं द्वारा शहर मे स्वच्छता को लेकर किये गये उल्लेखनिय कार्याे के बारे मे भी बताया।
आयोजित कार्यशाला में सोनकच्छ, भौंरासा, पिपलरांवा, टोंकखुर्द नगर परिषदों के पदाधिकारी एवं दरोगा तथा सफाई मित्रों ने देवास नगर निगम में आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाला में भाग लेकर ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन के अन्तर्गत स्वच्छता संबंधि गाईड लाईन तथा स्वच्छता के लिए किये जा रहे कार्यों के साथ नये दिशा निर्देश को लेकर प्रशिक्षक अजय सिन्हा से प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण के दौरान श्री सिन्हा ने माननीय सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा सॉलिड वेस्ट मेनेंजमेंट नियम 2026 को लागू करने तथा नियम 2026 के दिशा निर्देशों की भी जानकारी उपस्थित सभी निगम के अधिकारियों एवं स्वास्थ्य विभाग के सफाई मित्रों को दी।




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