Header Ads Widget

Responsive Advertisement

Recent Updates

6/recent/ticker-posts

12 सितम्बर 2026 को देवास में आयोजित होगी नेशनल लोक अदालत,,लंबित प्रकरणों का राजीनामे से शीघ्र होगा निराकरण

12 सितम्बर 2026 को देवास में आयोजित होगी नेशनल लोक अदालत,,

लंबित प्रकरणों का राजीनामे से शीघ्र होगा निराकरण
देवास : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री कपिल मेहता* के मार्गदर्शन में दिनांक 12 सितम्बर 2026, शनिवार को देवास जिले में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
माननीय अध्यक्ष महोदय श्री कपिल मेहता ने नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने हेतु न्यायालय के साथ-साथ अधिवक्तागण से भी विशेष सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि अधिवक्तागण पक्षकारों को नेशनल लोक अदालत में राजीनामा करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।
इन प्रकरणों का होगा निराकरण  
नेशनल लोक अदालत में लंबित एवं वाद पूर्व समझौते योग्य प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। इसमें आपराधिक, सिविल, पारिवारिक विवाद, घरेलू हिंसा अधिनियम, भरण-पोषण मामले, विद्युत चोरी प्रकरण, चेक बाउंस, बैंक रिकवरी, श्रम मामले, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, भू-अर्जन, नगर-निगम के जलकर एवं संपत्तिकर, बीएसएनएल के प्रकरण सहित अन्य विशेष प्रकरण शामिल हैं।

प्री-सीटिंग और विशेष छूट का प्रावधान 
माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार लोक अदालत से पूर्व विद्युत विभाग, बैंक एवं बीमा कंपनियों के साथ प्री-सीटिंग आयोजित की जाना प्रस्तावित है।  
नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों का निराकरण कराने पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों एवं प्री-लिटिगेशन प्रकरणों तथा बैंक रिकवरी के प्री-लिटिगेशन प्रकरणों में संबंधित विभागों द्वारा नियमानुसार विशेष छूट दी जाएगी।
आमजन से अपील  
माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष श्री कपिल मेहता ने आमजन से अपील की है कि पक्षकार संबंधित न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर नेशनल लोक अदालत में राजीनामा कर अपने प्रकरण का निराकरण करा सकते हैं। लोक अदालत में राजीनामे के आधार पर मामले का शीघ्र एवं बिना किसी व्यय के निराकरण होता है। इससे पक्षकारों के बीच प्रेम एवं सौहार्द भी बना रहता है। अतः अधिक से अधिक पक्षकार इस अवसर का लाभ उठाएं।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री रोहित श्रीवास्तव ने सभी से अनुरोध किया है लोक अदालत की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके।

Post a Comment

0 Comments

Join Our WhatsApp Group? for latest and breaking news updates...
Click here to join the group...