12 सितंबर को देवास में लगेगी वृहद नेशनल लोक अदालत, जिला अभिभाषक संघ के साथ हुई बैठक
देवास 19 अगस्त 2026 : मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास माननीय श्री कपिल मेहता के मार्गदर्शन में 12 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाली वृहद नेशनल लोक अदालत की तैयारियों को लेकर जिला अभिभाषक संघ देवास के सभाकक्ष में बैठक आयोजित की गई।
बैठक में माननीय श्री कपिल मेहता ने जिला अभिभाषक संघ से आग्रह किया कि लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण कराया जाए, ताकि आमजन को सुलभ, शीघ्र एवं सस्ता न्याय उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य न्यायालयों में लंबित एवं प्री-लिटिगेशन मामलों का आपसी सहमति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में निराकरण करना है। इसमें दीवानी एवं आपराधिक शमनीय प्रकरण, चेक बाउंस के मामले, मोटर दुर्घटना दावा, पारिवारिक एवं वैवाहिक विवाद, बैंक रिकवरी, विद्युत एवं जल कर बकाया, श्रम विवाद तथा भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामले रखे जाएंगे।
माननीय अध्यक्ष महोदय ने सभी पक्षकारों और नागरिकों से अपील की कि वे अपने लंबित एवं प्री-लिटिगेशन विवादों को लोक अदालत के माध्यम से सुलझाकर इस अवसर का लाभ उठाएं। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में राजीनामे के माध्यम से प्रकरण निपटाने पर न्यायालय शुल्क वापस कर दिया जाता है तथा इसके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं होती, जिससे दोनों पक्षों का समय और धन बचता है। अपने मामलों को लोक अदालत में प्रस्तुत करने या अधिक जानकारी के लिए संबंधित न्यायालय अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
बैठक में प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, प्रभारी नेशनल लोक अदालत श्री उमाशंकर अग्रवाल, श्री अभिषेक गौड़, श्री प्रसन्न सिंह बहरावत, डॉ. रविकांत सोलंकी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री भारत सिंह कनेल, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री रोहित श्रीवास्तव सहित अन्य न्यायाधीशगण उपस्थित रहे। साथ ही जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष श्री रामप्रसाद सूर्यवंशी, सचिव श्री चंद्रपाल सिंह सोलंकी सहित संघ के पदाधिकारी एवं अधिवक्तागण भी बैठक में मौजूद रहे।

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