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जिले में ‘’प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’’ की जानकारी देने के लिए प्रचार रथ रवाना

जिले में ‘’प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’’ की जानकारी देने के लिए प्रचार रथ रवाना
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जिले के किसान भाई 31 दिसंबर तक अपनी फसल बीमा कराये
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 जिले में किसानों को ‘’प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’’ की जानकारी देने के लिए और योजना के प्रति कृषकों में जागरुकता लाने के लिए जिले के प्रत्येक ग्राम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार-प्रसार के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत देवास श्री प्रकाशसिंह चौहान एवं अपर कलेक्टर श्री महेन्द्र सिंह कवचे ने प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 
 जिले में प्रचार रथ के माध्यम से सभी ब्लाक/तहसील व ग्रामस्तर पर बीमा योग्य किसान, बीमा करने की अंतिम तिथि व क्षतिपूर्ति प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां किसानों को दी जाएगी। इस अवसर पर उप पंजीयक देवास श्री महेन्द्र दीक्षित एवं सहायक संचालक कृषि श्री जगदीश ठाकुर तथा बीमा कंपनी के प्रतिनिधि श्री सचिन लोवंशी उपस्थित थे। 
 उप संचालक कृषि ने बताया कि किसान भाई एक ही बैंक में अपनी प्रीमियम जमा करें। योजनांतर्गत प्रति हेक्टेयर बीमित राशि जिलास्तर पर निर्धारित स्वीकृति ऋणमान होगी, जिसका 1.5 प्रतिशत प्रीमियम राशि किसान द्वारा देय होगी जैसे गेहू सिंचित फसल हेतु प्रति हेक्टेयर प्रीमियम 540 रूपये, गेहूं असिंचित प्रति हेक्टेयर 180 रूपये तथा चना फसल के लिए प्रति हेक्टेयर 465 रूपये निर्धारित किया है। शेष प्रीमियम राशि भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा 50:50 अनुपात में वहन की जाएगी। 
 जिले के किसान भाई 31 दिसंबर 2021 तक अपने संबंधित बैंकों में संपर्क कर अपनी कृषि भूमि से संबंधित आवश्यक दस्तावेज व आधार को अद्यतन कर उक्त जानकारी बैंक में जमा कर अपना फसल बीमा करवा सकते है। जिले में भारत सरकार, राज्य सरकार एवं एग्रीक्लचर इंन्श्योरेन्स कंपनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड के सहयोग से रबी वर्ष 2021-22 मौसम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्रियान्वित की जा रही है। केन्द्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल में हुई नुकसानी के एवज में क्षतिपूर्ति भुगतान कर कृषकों की आर्थिक आय को स्थित रखना है, जिसमें ऋणी व अऋणी कृषक द्वारा अपनी फसलों का बीमा बैंक/कॉमन सर्विस सेन्टर/भारत सरकार के पोर्टल पर जाकर सीधे बीमा किया जा सकता है।

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