सम्पूर्ण देवास जिले अन्तर्गत अनुज्ञप्तिधारियों के त्रि-स्‍तरीय पंचायत के परिणाम घोषित होने तक शस्त्र अनुज्ञापत्र तत्काल प्रभाव से निलंबित 
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  कलेक्‍टर एवं जिला दण्‍डाधिकारी श्री चन्‍द्रमौली शुक्‍ला ने जिले में त्रि-स्‍तरीय पंचायत चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 17 (3) (बी) के तहत सम्पूर्ण जिला देवास अन्तर्गत अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र अनुज्ञापत्रों को पंचायत चुनाव के परिणाम घोषित होने तक के लिये तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। समस्त शस्त्र लायसेंसों पर दर्ज शस्त्र तत्काल संबंधित थानों/शस्त्र डीलरों के पास जमा करने होंगे। डीलर के पास शस्त्र जमा किये जाने की दशा में शस्त्र डीलर की रसीद प्रति अपने क्षेत्र के थाना प्रभारी को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। 
 कानून व्यवस्था में लगे कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, पुलिस कर्मियों, न्यायिक अधिकारियों एवं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन में लगे समस्त लोक सेवा (शासकीय अधिकारीयों एवं कर्मचारियों) बैंकों में कार्यरत सुरक्षा गार्ड इस आदेश से मुक्त रहेंगे। यदि किसी लायसेंसधारी को शस्त्र जमा करने से पहले छूट प्राप्त करनी है तो उसे आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी अथवा पुलिस अधीक्षक के माध्यम से जिला दंडाधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। 
 पंचायत चुनाव के परिणामों की घोषणा के तत्‍काल बाद बिना किसी आदेश की प्रतिक्षा किये जमाशुदा शस्‍त वापस किये जावे। शस्‍त्र जमा करने वाले शस्‍त्रधारियों को विधिवत उचित रसीद प्रदान की जावे।