कलेक्टर श्री शुक्ला ने पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन कर नवीन दिशा निर्देश किये जारी
कक्षा 1 से 12 तक समस्त स्कूल एवं हॉस्टल 31 जनवरी 2022 तक बंद रहेंगे
सभी प्रकार के मेले ( धार्मिक / व्यावसायिक ) जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है व समस्त जुलूस एवं रैली प्रतिबंधित रहेंगे
समस्त राजनैतिक / सांस्कृतिक / धार्मिक / सामाजिक / शैक्षणिक / मनोरंजन आदि के आयोजनों में 250 व्यक्तियों से अधिक की उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी
बंद हॉल में हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत से कम की उपस्थिति के ही आयोजन / कार्याक्रम आयोजित हो सकेंगे
---------कलेक्टर श्री चंद्रमौली शुक्ला ने पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन किया है। जारी आदेश अनुसार कक्षा 1 से 12 तक समस्त स्कूल एवं हॉस्टल 31 जनवरी 2022 तक बंद रहेंगे । जनवरी 2022 में आयोजित होने वाली प्री - बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पृथक आदेश जारी किए जाएंगे । सभी प्रकार के मेले ( धार्मिक / व्यावसायिक ) , जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है व समस्त जुलूस एवं रैली प्रतिबंधित रहेंगे । समस्त राजनैतिक / सांस्कृतिक / धार्मिक / सामाजिक / शैक्षणिक / मनोरंजन आदि के आयोजनों में 250 व्यक्तियों से अधिक की उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी । बंद हॉल में हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत से कम की उपस्थिति के ही आयोजन / कार्याक्रम आयोजित हो सकेंगे । खेलकूद सम्बन्धी गतिविधियों के लिए स्टेडियम की क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति के आयोजन प्रतिबंधित रहेगें । कोविड उपयुक्त व्यवहार ( Covid Appropriate Behavior ) का पालन करना अनिवार्य होगा । मास्क नहीं लगाने वाले / सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन नहीं करने वाले व्यक्तियों / संस्था पर नियमानुसार जुर्माना वसूली की कार्यवाही संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व / गठित दलों द्वारा की जावे । शेष आदेश यथावत रहेगा ।
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