देवास जिले में अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं के लिए संचालित "बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना" अन्तर्गत आवेदन आमंत्रित
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सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग देवास ने बताया कि भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा प्रदेश की कक्षा 09 से 12 में अध्ययनरत अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं के लिए संचालित "बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना" का क्रियांवयन वित्तीय वर्ष 2021-22 से पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मध्यप्रदेश शासन के माध्यम से किया जाएगा।
सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग देवास ने बताया कि योजना अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं कक्षा 09 से 12 द्वारा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल NSP पर ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि शैक्षणिक संस्था के अधिकृत नोडल अधिकारी द्वारा अल्पसंख्यक छात्राओं द्वारा भरे गये आवेदनों को जिला स्तरीय चरण से अग्रिम कार्यवाही करने हेतु अग्रेषित करने की अंतिम दिनांक भारत सरकार द्वारा 15 जनवरी निर्धारित की गई है। जिला स्तर से छात्राओं के आवेदनों को भारत सरकार अग्रेषित करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी निर्धारित है।
सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग देवास ने बताया कि एमएईएफ अधिसूचित अल्पसंख्यकों (मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन) से संबंधित मेधावी लड़कियों के लिए बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति (BHMNS) योजना लागू कर रहा है, जो वित्तीय सहायता के बिना अपनी शिक्षा जारी नहीं रख सकती हैं। इस योजना के तहत कक्षा 9, 10, 11 और 12 में पढ़ने वाली लड़कियों को एकमुश्त छात्रवृत्ति दी जाती है (अर्थात कक्षा 9 और 10 के लिए प्रत्येक लाभार्थी को 5 हजार रूपये और कक्षा 11 और 12 के लिए 6 हजार रुपये प्रति लाभार्थी के लिए) 12+ पात्रता मानदंड की पूर्ति के अधीन आवेदक को अल्पसंख्यकों से संबंधित होना चाहिए, संबंधित कक्षा में प्रवेश की पुष्टि, पिछली परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक उत्तीर्ण (हालांकि, इस वर्ष, 2021-22 के लिए इस शर्त में ढील दी गई है) और जिनके माता-पिता की वार्षिक आय 2 लाख रुपये तक आवेदन करने के पात्र हैं।
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