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18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वायें------------मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, संशोधन और नाम हटवाने की कार्यवाही 28 नवम्बर तक

18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वायें
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मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, संशोधन और नाम हटवाने की कार्यवाही 28 नवम्बर तक

      देवास 18 नवम्‍बर 2024/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2025 के कार्यक्रम अंतर्गत मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, संशोधन करवाने और नाम हटवाने की प्रक्रिया 28 नवम्‍बर तक जारी है। ऑनलाइन आवेदन वोटर हेल्पलाइन एप और https://voters.eci.gov.in/ के माध्यम से किया जा सकता है। ऑफलाइन आवेदन के लिए बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) से संपर्क किया जा सकता है। प्रत्‍येक मतदान केन्‍द्रों पर कार्य दिवसों में बूथ लेवल ऑफिसर उपस्थित रहेंगे। नया मतदाता बनने के लिए फॉम-6, नाम हटाने के लिए फॉर्म-7, आधार की जानकारी प्रस्‍तुत करने के लिए फॉर्म-6बी और मतदाता सूची में संशोधन, वोटर कार्ड में बदलाव के लिए फॉर्म-8 का भरना होगा।

      जो युवा 1 जनवरी 2025 को 18 साल की आयु पूरी कर रहे हैं, वे मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं। नये मतदाताओं का वोटर आईडी कार्ड स्पीड पोस्ट के जरिये आसानी से उनके घर तक पहुंच जाएगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 06 जनवरी 2025 को किया जाएगा। टोल फ्री मतदाता सूची में नाम जुड़वाने से संबंधित सभी कार्यो की अधिक से अधिक जानकारी सुगमता से प्राप्त हो सकें। इसके लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा टोल फ्री नम्बर 1950 जारी किया गया है, जिस पर नागरिक मतदाता सूची से संबंधित कार्य हेतु सम्पर्क कर सकते है।

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