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आबकारी विभाग ने देवास में अवैध मदिरा परिवहन एवं संग्रहण पर कार्यवाही कर एक आरोपी को किया गिरफ्तार

आबकारी विभाग ने देवास में अवैध मदिरा परिवहन एवं संग्रहण पर कार्यवाही कर एक आरोपी को किया गिरफ्तार
   देवास 09 नवंबर  2024/ देवास जिले में आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा परिवहन एवं संग्रहण पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। आबकारी विभाग के दल द्वारा  देवास शहर में मुखबिर की सूचना  पर राधागंज गली नंबर 5 के रिहायशी मकान पर  दबिश दी गई। जिसमे तलाशी में आरोपी के घर से 64 पाव विदेशी मदिरा, 150 पाव प्लेन देशी मदिरा, 60 बीयर केन और 4 बोतल रम विदेशी मदिरा कुल जप्त मदिरा की मात्रा 71.52 बल्क लीटर हुई। आरोपी के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) एवं 34(2) के तहत कार्यवाही की गई  साथ ही गली में  एक्टिवा वाहन  की डिक्की से 45 पाव प्लेन देशी मदिरा अवैध रूप से रखी पाई गई। मौके पर कोई व्यक्ति नहीं पाया गया।  कार्यवाही में प्रकरण धारा 34(1) क के तहत पंजीबद्ध किया। जप्त मदिरा एवं वाहन का बाजार मूल्य लगभग 84 हजार 550 रूपए है।
        कार्यवाही में  आबकारी उपनिरीक्षक डी पी सिंह, राजकुमारी मंडलोई, आबकारी मुख्य आरक्षक राजाराम रैकवार, आबकारी आरक्षक दीपक टटवाडे, निहाल खत्री, नितिन सोनी, सैनिक किशोर सिसोदिया, केदार चौधरी, संजय शर्मा  शामिल थे। जिले में आबकारी विभाग द्वारा इस प्रकार  की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

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