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राष्ट्रीय बालिका दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन हुआ-------------घरेलू हिंसा, पास्को एक्ट, सुकन्या समृद्धि योजना के संबंध में दी जानकारी

राष्ट्रीय बालिका दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन हुआ
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घरेलू हिंसा, पास्को एक्ट, सुकन्या समृद्धि योजना के संबंध में दी जानकारी
     देवास 24 जनवरी 2025/ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश अनुसार एवं प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास श्री अजय प्रकाश मिश्र की अध्यक्षता में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय देवास में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।

     विधिक साक्षरता शिविर में प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास श्री मिश्र ने बताया कि संविधान ने सभी को समान रूप से अधिकार दिए हैं। जिसमें सभी व्यक्ति समान है एवं उत्तराधिकारी अधिनियम के अंतर्गत बेटी को भी पुत्र के बराबर संपत्ति में समान रूप से करने का अधिकार प्राप्त है। शिक्षा, महिला सशक्तिकरण की जानकारी देते हुए बताया कि शिक्षा का सभी को समान रूप से अधिकार प्राप्त है। प्रतियोगिता परीक्षाओं में बेटियां अच्छे अंक प्राप्त कर उच्च पद पर आसीन होकर महिला सशक्तिकरण को परिभाषित कर रही है।

     विशेष न्यायाधीश श्री दिनेश प्रसाद मिश्र ने कहा कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत संचालित योजनाए जो महिलाओं के लिए विशेष रूप से लाभान्वित के संबंध में जानकारी दी। घरेलू हिंसा, पास्को एक्ट, सुकन्या समृद्धि योजना आदि के बारे में जानकारी दी।
     शिविर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ श्री रविकांत सोलंकी, रजिस्ट्रार/न्यायाधीश देवास श्री नीलेन्द्र कुमार तिवारी, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री रॉबिन दयाल एवं श्री मकसूद अली एवं इनोवेटिव पब्लिक स्कूल सांईनाथ मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्राएं उपस्थित थी। शिविर में आभार श्री सैयद मकसूद अली ने माना।

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