हितग्राही मूलक योजनाओं में ऋण स्वीकृत कर वित्तीय वर्ष के लक्ष्य को प्राप्त करें
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कलेक्टर श्री ऋतुराज सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय परामर्श दात्री समिति की बैठक आयोजित
देवास, 17 मार्च 2025/ कलेक्टर श्री ऋतुराज सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक का आयोजन कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में किया गया। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री हिमांशु प्रजापति, अग्रणी जिला प्रबंधक श्री अहसान अहमद, उद्योग विभाग, कृषि, मत्स्य पालन, उद्यानिकी, एनआरएलएम, आरसेटी सहित अन्य संबंधित विभागों के प्रमुख एवं विभिन्न बैंकों के समन्वयक उपस्थित थे।
बैठक में कलेक्टर श्री ऋतुराज सिंह ने विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही ऋण वितरण योजनाओं की समीक्षा कर वित्तीय वर्ष के लक्ष्य को प्राप्त करने के निर्देश दिये। कलेक्टर श्री सिंह ने स्व रोजगार योजनाओं में स्वीकृत प्रकरणों और लम्बित प्रकरणों की समीक्षा कर निर्देश दिये कि आप सभी के पास दो सप्ताह से भी कम समय है, सभी विभाग हितग्राही मूलक योजनाओं में ऋण स्वीकृत कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। जिला परामर्शदात्री समिति की बैठक में पूर्व में आयोजित जिला परामर्शदात्री समिति की बैठक में दिये गये निर्देशों की समीक्षा भी की। कलेक्टर श्री सिंह ने बैंकों को हितग्राही मूलक योजनाओं में ऋण स्वीकृत करने के निर्देश दिये।
कलेक्टर श्री सिंह ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री पथ विक्रेता योजना, स्वरोजगार योजना, स्व सहायता समूह का लिंकेज, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीवीका मिशन, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, संत रविदास स्वरोजगार योजना, डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना, भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना, पीएमएफएमई योजना में लम्बित और स्वीकृत प्रकरणों की समीक्षा की और स्वीकृत प्रकरणों में ऋण वितरण के निर्देश दिये।
कलेक्टर श्री सिंह ने पशु डेयरी, मत्स्य पालन और प्रधानमंत्री किसान निधि के लाभान्वित शत प्रतिशत किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के निर्देश दिये। उन्होंने अटल पेंशन योजना, आरसेटी और वित्तीय साक्षरता केन्द्रों के अंतर्गत प्रगति, स्वनिधि से समृद्धि योजना अंतर्गत प्राप्त पीएमजेजेबीवाय, पीएमएसबीवाय एवं पीएमजेडीवाय के आवेदनों की समीक्षा कर सभी बैंकों के प्रमुखों एवं विभाग प्रमुखों को शासकीय योजनाओं के प्रकरणों को समय-सीमा में स्वीकृत/वितरित करने के निर्देश दिये।
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