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देवास जिले के संपूर्ण क्षेत्र के लिए कलेक्टर श्री ऋतुराज सिंह ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये------------कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के हथियार, आग्नेय शस्त्र, हॉकी, डण्डा, रॉड लेकर नहीं चलेगा,,,सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी स्थान पर सभा, धरना प्रदर्शन, जुलूस, रैली, सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा---------------कोई भी किसी दल, धर्म, जाति, सम्प्रदाय, संस्था, व्यक्ति विरोधी आपत्तिजनक मैसेज/चित्र/कमेंट/ बैनर/पोस्टर आदि अपलोड नहीं करेगा

देवास जिले के संपूर्ण क्षेत्र के लिए कलेक्टर श्री ऋतुराज सिंह ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये------------
कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के हथियार, आग्नेय शस्त्र, हॉकी, डण्डा, रॉड लेकर नहीं चलेगा,,,

सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी स्थान पर सभा, धरना प्रदर्शन, जुलूस, रैली, सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा

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कोई भी किसी दल, धर्म, जाति, सम्प्रदाय, संस्था, व्यक्ति विरोधी आपत्तिजनक मैसेज/चित्र/कमेंट/ बैनर/पोस्टर आदि अपलोड नहीं करेगा

     देवास, 07 मई 2025/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री ऋतुराज सिंह ने जन सामान्य के हित/जानमाल की सुरक्षा तथा लोकशांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(1)(2) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए देवास जिले  के संपूर्ण क्षेत्र के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किये है।

      जारी आदेश अनुसार कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य पक्ष सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के धारदार या अन्य हथियार, आग्नेय शस्त्र, हॉकी, डण्डा, रॉड इत्यादि लेकर नहीं चलेगा अथवा दुरूपयोग नहीं करेगा और न ही प्रदर्शन करेगा। कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य पक्ष सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी स्थान पर सभा, धरना प्रदर्शन, जुलूस, रैली, सार्वजनिक कार्यक्रम आदि का आयोजन नहीं करेगा।

       कोई भी व्यक्ति संस्था, समूह या अन्य पक्ष सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना डी.जे./ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं करेगा। प्रत्येक को म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 तथा The Noise Pollution (Regulation and Control) Rule 2000 एवं ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) (संशोधन) नियम, 2010 के प्रावधानों का पूर्ण पालन करना आवश्यक होगा। कोई व्यक्ति संस्था, समूह या अन्य कोई भी धरना, जुलूस, प्रदर्शन, सभा या रैली आदि में एसिड, पेट्रोल, केरोसिन आदि ज्वलनशील पदार्थ अपने पास नहीं रखेगा या लेकर नहीं चलेगा या उपयोग नहीं करेगा।

       कोई भी व्यक्ति संस्था समूह या अन्य किसी भी स्थान पर किसी भी प्रयोजन हेतु सक्षम अधिकारी की अनुमति बिना टेंट, पांडाल आदि का स्थाई या अस्थाई निर्माण नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य पक्ष किसी भी सड़क, रोड़, रास्ता हाईवे, आदि पर एकत्रित होकर यातायात में व्यवधान नहीं करेंगे या किसी अन्य प्रकार से कोई रुकावट उत्पन्न नही करेंगे या किसी व्यक्ति को आने जाने एवं उसके कार्य करने से नहीं रोकेंगे।

      कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या ग्रुप एडमिन या अन्य सोशल मीडिया/इलेक्ट्रॉनिक संसाधन जैसे मोबाइल, कम्प्यूटर, फेसबुक, ई-मेल, व्हाट्सएप्प एवं अन्य प्रकार के संचार साधनों पर किसी दल, धर्म, जाति, सम्प्रदाय, संस्था, व्यक्ति विरोधी एवं आमजन की भावना भड़काने वाले अथवा किसी को बुरा लगने या आहत करने वाले व कानून व्यवस्था की विपरीत स्थिति निर्मित करने वाले आपत्तिजनक मैसेज/चित्र/कमेंट/बैनर/पोस्टर आदि अपलोड नहीं करेगा/प्रदर्शित नहीं करेगा।

      जिले में शांति-कानून व्यवस्था तथा आमजन की सुरक्षा व सुविधा में संलग्न और शासकीय कर्तव्य पर उपस्थित एवं ड्यूटीरत पुलिसकर्मियों/पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों के लिए यह निर्देश लागू नहीं होंगे। कानून एवं शांति व्यवस्था बनाएं रखने हेतु इन्हें आवश्यक वैधानिक छूट प्राप्त होगी। आवश्यक होने पर जिले में पदस्थ अनुविभागीय दण्डाधिकारीगण अपने-अपने क्षेत्र में संबंधित नगर पुलिस अधीक्षक/अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) से परामर्श कर आवश्यक प्रतिबंध/शर्तों पर किसी कार्यक्रम की अनुमति प्रदान करने हेतु अधिकृत रहेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील रहेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है, अपने अनुभाग क्षेत्र में संबंधित एसडीएम/एसडीओ (पी) आदेश का पालन सुनिश्चित कराएंगे। यह आदेश 02 माह तक प्रभावशील रहेगा।

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