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जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में ड्रोन, पैराग्लाईडर/हॉट बैलून अन्य फ्लाइंग आब्जेक्ट के उड़ाना प्रतिबंधित

जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में ड्रोन, पैराग्लाईडर/हॉट बैलून अन्य फ्लाइंग आब्जेक्ट के उड़ाना प्रतिबंधित

  देवास:  कलेक्‍टर श्री ऋतुराज सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 अंतर्गत देवास जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में ड्रोन, पैराग्लाईडर/हॉट बैलून अन्य फ्लाइंग आब्जेक्ट के उड़ने पर प्रतिबंध लगाकर रेड जोन/नो फ्लाइंग जोन घोषित किया है। आदेश में उल्‍लेख है कि शांति-कानून व्यवस्था तथा आमजन की सुरक्षा व सुविधा में संलग्न और शासकीय कर्तव्य पर उपस्थित एवं ड्यूटीरत पुलिसकर्मियों/पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों एवं जन संपर्क विभाग के लिए इन्हें आवश्यक वैधानिक छूट प्राप्त होगी।
   आवश्यक होने पर जिले में पदस्थ अनुविभागीय दण्डाधिकारीगण अपने-अपने क्षेत्र में संबंधित नगर पुलिस अधीक्षक/अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) से परामर्श कर आवश्यक प्रतिबंध/शर्तो पर किसी कार्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु अधिकृत रहेंगे। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है, अपने अनुभाग क्षेत्र में संबंधित एसडीएम/एसडीओ (पी) आदेश का पालन सुनिश्चित कराएंगे। यह आदेश 02 माह तक प्रभावशील रहेगा।

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