सीएमएचओ डॉ. सरोजनी जेम्स बेक की अध्यक्षता मे पी.सी. एण्ड पी.एन.डी.टी. एक्ट के तहत सलाहकार समिति की बैठक आयोजित।
देवास: पी.सी. एण्ड पी.एन.डी.टी. एक्ट के तहत सलाहकार समिति की बैठक डाॅ सरोजनी जेम्स बेक सीएमएचओ सह नोडल अधिकारी पी.सी. एण्ड पी.एन.डी.टी. एक्ट की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक मे डीएचओ-1 डाॅ मनिषा मिश्रा ,सलाहकार समिति के सदस्य डॉ.सुनिल तिवारी, डॉ.साधना वर्मा स्त्रीरोग विशेषज्ञ, श्री भरत चोधरी अशासकीय सदस्य ,श्रीमती प्रिया शर्मा,श्रीमती वीणा महाजन,
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ सरोजनी जेम्स बेक ने बताया कि पी.सी.एण्ड पी.एन.डी.टी. एक्ट के तहत सलाहकार समिति के सदस्यो के साथ बैठक आयोजित कि गयी जिसमे पी.सी. एण्ड पी.एन.डी.टी. एक्ट के तहत जिले के विभिन्न सोनोग्राफी सेंटरों से प्राप्त प्रकरणो का सुक्ष्म विशलेषण समिति सदस्यो द्वारा किया गया। तथा निर्णय लिया कि प्रत्येक माह मे सोनोग्राफी सेंटरों से प्राप्त एफ फार्म की सुक्ष्म विशलेषण चिकित्सको के द्वारा कि जावेगी तथा किसी भी सेन्टर के विरूद्व पायी जाने वाली अनियमितताओं पर कार्यालय द्वारा संज्ञान लिया जाकर उचित कार्यवाही की जावेगी। गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 1994 के अंतर्गत जिले मे भू्रण लिंग का परीक्षण ना हो इसके लिए सोनोग्राफी सेंटरों की सतत् निगरानी हेतु मॉनिटरिंग दल गठन कर द्वारा सतत् निरीक्षण एवं मॉनिटरिंग की जावेगी। छापामार कार्यवाही के दौरान जिन सोनोग्राफी सेंटरों मे अनिमियतता पायी जावेगी उनके विरूद्ध पी.सी.एण्ड पी.एन.डी.टी. एक्ट के प्रावधान के अनुसार न्यायालय में प्रकरण पेश कर दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। समस्त सानोग्रफी सेंटर संचालको को आमंत्रित करते हुए पी.सी. एण्ड पी.एन.डी.टी. कार्यशाला आयोजन कर चर्चा करते हुए झोला छाप डाक्टरों के पास अगर सोनोग्राफी सेन्टर की पर्ची पाई जाती है तों सोनोग्राफी संचालक के विरूद्व कार्यवाही की जावेगी। आईईसी प्रचार-प्रसार हेतु होर्डिग्स लगाने ऑगनवाडी, एवं स्वास्थ्य केन्द्रो मे अधिक से अधिक जागरूकता गतिविधियॉ आयोजित करने का निर्णय लिया गया।
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