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जिले में 13 सितम्बर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के संबंध में न्यायाधीशगणों की बैठक आयोजित

जिले में 13 सितम्बर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के संबंध में न्यायाधीशगणों की बैठक आयोजित
 देवास: 09 सितंबर 2025 [शकील कादरी] राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्‍य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री अजय प्रकाश मिश्र के मार्गदर्शन में जिले में 13 सितम्बर शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। नेशनल लोक अदालत के संबंध में मुख्यालय देवास, तहसील मुख्यालय सोनकच्छ, बागली, कन्नौद, खातेगांव, टोंकखुर्द के न्यायाधीशगणों के साथ वीडिया कांफ्रेंसिंग के माध्‍यम से बैठक आयोजित की गई।
बैठक अध्यक्ष विधिक सेवा प्राधिकरण देवास श्री अजय प्रकाश मिश्र ने न्यायाधीशगणों को निर्देशित किया कि नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित एवं वादपूर्व समझौता योग्य आपराधिक, सिविल, पारिवारिक विवाद, घरेलू हिंसा अधिनियम, भरण-पोषण मामले, विद्युत चोरी प्रकरण, चैक बाउन्स, बैंक रिकवरी, श्रम मामले, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, भू-अर्जन, नगर निगम के जलकर एवं संपत्तिकर, बीएसएनएल के प्रकरण आदि विषयक प्रकरणों का निराकरण किये जाने हेतु प्रकरणों को चिन्हित कर उन्हें राजीनामा हेतु लोक अदालत में रखे। जिससे अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण हो सके। 
नेशनल लोक अदालत में बीमा कंपनियों, विद्युत कंपनी, बैंक,नगर निगम एवं बीएस एनएल के प्रकरणों के निराकरण हेतु संबंधित अधिकारीगण न्यायालय परिसर में ही स्‍टॉल लगाकर उपस्थित रहेंगे। नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों का निराकरण होने पर पक्षकारों को स्मृति के रूप में एक-एक पौधा भेंटकर पौधारोपण के लिए प्रेरित किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों का निराकरण कराने पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों एवं प्रिलिटिगेशन प्रकरणों एवं बैंक रिकवरी के प्रिलिटिगेशन प्रकरणों में संबंधित विभागों द्वारा नियमानुसार विशेष छूट दी जाएगी।
प्रधान जिला न्यायाधीश श्री अजय प्रकाश मिश्र द्वारा आमजन से अपील की गई कि पक्षकार संबंधित न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर नेशनल लोक अदालत में राजीनामा कर प्रकरण का निराकरण करा सकते हैं।  लोक अदालत में राजीनामा के आधार पर मामले का शीघ्र और बिना किसी व्यय के निराकरण होता है इससे पक्षकारों के बीच का प्रेम और स्नेह बना रहता है।  नेशनल लोक अदालत में दीवानी एवं चैक अनादरण से संबंधित प्रकरणों में न्यायशुल्क की राशि की नियमानुसार वापसी होती है जिससे पक्षकारों को अतिरिक्त लाभ होता है। अधिक से अधिक पक्षकार इस अवसर का लाभ उठायें।
बैठक में विशेष न्यायाधीश/प्रभारी नेशनल लोक अदालत सुश्री सुमन श्रीवास्तव, प्रधान जिला न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय श्रीमती वंदना जैन, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश श्री विकास शर्मा, प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश श्री उमाशंकर अग्रवाल, पंचम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश श्री अभिषेक गौड़, तृतीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश श्री राजेन्द्र कुमार पाटीदार, चतुर्थ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश श्री प्रसन्न सिंह बहरावत, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश श्री रविकांत सोलंकी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री भारत सिंह कनेल, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री रोहित श्रीवास्तव, न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड श्री नीलेन्द्र कुमार तिवारी, न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड श्रीमती दीक्षा मौर्य, न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड कुंवर युवराज सिंह, न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड श्रीमती निकिता वार्ष्‍णेय पाण्डे, न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड श्री प्रियांशु पाण्डे, न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड श्रीमती किरण सिंह, न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड श्रीमती रश्मि अभिजीत मरावी, न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड श्री सौरभ जैन, न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड श्रीमती चंद्रा पंवार एवं पीठासीन अधिकारी श्रम न्यायालय देवास श्री सैय्यद दानिश अली उपस्थित थे।

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