दूसरे राज्यों से फर्जी दस्तावेजों पर एनओसी प्राप्त कर मध्यप्रदेश में पंजीकृत हुए वाहनों के विरूद्ध की जा रही है कार्यवाही
देवास: जिला परिवहन अधिकारी श्रीमती निशा चौहान ने बताया कि परिवहन आयुक्त के निर्देशानुसार जिला परिवहन कार्यालय देवास द्वारा अन्य राज्यों से एनओसी प्राप्त कर पंजीबद्ध कराई जाने वाली वाहनों के निर्माताओं से वाहन के चेचिस नम्बर की पुष्टी की जा रही है। निर्माताओं से जिन वाहनों के चेसिस नम्बर की पुष्टी नहीं हुई है, ऐसे 29 वाहनों के पंजीयन जिला परिवहन कार्यालय देवास द्वारा निरस्त किये जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि जॉच की यह प्रक्रिया जारी है। समस्त वाहन स्वामी दूसरे राज्यों से एनओसी पर वाहन खरीदते वक्त दस्तावेजों की सत्यता बाबद आवश्यक सावधानी बरतें, अन्यथा उनकी भूमिका संदेह के दायरे में रखी जाकर उनके विरूद्ध भी कार्यवाही की जाएगी।
जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि प्रतिवर्ष अन्य राज्यों से NOC प्राप्त कर 20 हजार से अधिक वाहन मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों में पंजीकृत किये जाते हैं। केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 44 (2) में वर्ष 2021 में परिवर्तन उपरांत ऐसे वाहनों को एनओसी पर पंजीयन करने वाले राज्य के आरटीओ के समक्ष अब प्रस्तुत नहीं किया जाना है, परन्तु जो राज्य एनओसी प्रदाय करता है या जो राज्य वाहन का प्रथम दफे पंजीयन करता है, उस राज्य की जिम्मेदारी है कि वह संबंधित वाहन के संबंध में समस्त आवश्यक जाँच करें। वाहन के संबंध में एनसीआरबी रिपोर्ट प्राप्त करें एवं आवश्यकता अनुरूप उनका मोबाईल नम्बर इन्द्राज/सत्यापित करें। कुछ राज्यों में बिना असली दस्तावेजों के आधार पर एनओसी प्राप्त कर मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों में वाहन पंजीकरण के संबंध में परिवहन आयुक्त कार्यालय में माह जून में जानकारी प्राप्त होने पर परिवहन आयुक्त द्वारा ऐसे एनओसी प्राप्त कर वाहनों के पंजीयन के दौरान फर्जीवाडा न हो सके इस हेतु विस्तृत निर्देश जारी किये गये हैं। एनओसी का सत्यापन होमोलोगेशन पोर्टल पर करने एवं वहां जानकारी उपलब्ध न होने पर वाहन का चेसिस नम्बर वाहन निर्माताओं से चेक कराने हेतु निर्देशित किया गया है ताकि इस तरह के कृत्य पर पूर्णतः रोक लगाई जा सके।

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