देवास, 22 सितंबर 2025/ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार उप जेल सोनकच्छ में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में प्रधान जिला न्यायाधीश श्री अजय प्रकाश मिश्र द्वारा उपस्थित बंदियों को उनके अधिकार एवं नि:शुल्क विधिक सहायता के बारे में जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया। साथ ही वाहनों के संबंध में ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन का बीमा कराने, घरेलू हिंसा अधिनियम के बारे में कानूनी जानकारी दी। बंदियों से उनके परेशानियां विधिक समस्याओं एवं जेल में मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली और उनके प्रकरणों के बारे में भी चर्चा की एवं समस्याएं सुनी।
प्रधान जिला न्यायाधीश श्री अजय प्रकाश मिश्र ने बंदियों से बातचीत कर जेल के अंदर बंदियों की स्थिति व रख रखाव के संबंधी जानकारी लेकर जेल स्टाफ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि जो बंदी अपने प्रकरण में स्वयं के व्यय पर अधिवक्ता नियुक्त नहीं कर सकते है, उसके लिए नि:शुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है। जेल में बंदियों को दी जा रही सुविधाओं जैसे भोजन, चिकित्सा उनके स्वास्थ्य आदि के बारे में जानकारी ली। बंदियों का समय-समय पर स्वास्थ्य परीक्षण करने के लिए भी जेल स्टाफ को निर्देशित किया गया एवं जेल निरीक्षण भी किया गया। शिविर में एडीजे सोनकच्छ श्री राघवेंद्र सिंह चौहान एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास श्री रोहित श्रीवास्तव सहित जेल का स्टॉफ उपस्थित था।

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