Header Ads Widget

Responsive Advertisement

Recent Updates

6/recent/ticker-posts

परिवहन विभाग ने देवास शहर में बिना वैध लाइसेंस संचालित हो रहे कार ड्राइविंग स्कूलों की जांच की,,,-नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर की कार्रवाई

परिवहन विभाग ने देवास शहर में बिना वैध लाइसेंस संचालित हो रहे कार ड्राइविंग स्कूलों की जांच की,,,
-------
नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर की कार्रवाई 

     देवास : जिले में कलेक्टर श्री ऋतुराज सिंह के  निर्देशानुसार परिवहन विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है।  इसी कड़ी में जांच दल प्रभारी श्रीमती मीनाक्षी गोखले एवं जांच दल द्वारा देवास शहर में बिना वैध लाइसेंस संचालित हो रहे कार ड्राइविंग स्कूलों पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान शहर के कई ड्राइविंग स्कूलों का निरीक्षण किया गया और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर तुरंत कार्रवाई की गई। साथ ही बिना बीमा, फिटनेस, परमिट वाले वाहनों की जांच कर कुल 7 वाहनों पर चालानी कार्यवाही करते हुए 40 हजार का चालान काटा गया।
      अभियान के तहत केलादेवी चौराहा  स्थित पाटीदार कार ड्राइविंग स्कूल, इशिका कार ड्राइविंग स्कूल और मुखर्जी नगर में संचालित डोरिया कार ड्राइविंग स्कूल की जांच की गई। जांच के दौरान यह पाया गया कि बिना वैध लाइसेंस के कार ड्राइविंग स्कूलों का संचालन कर रहे थे। आवश्यक दस्तावेज और लाइसेंस प्रस्तुत नहीं करने पर  नोटिस जारी कर 
 स्पष्टीकरण मांगा गया है।  जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या नियमों की अनदेखी  बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि कोई ड्राइविंग स्कूल बिना वैध लाइसेंस के संचालित होता पाया गया तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही प्रशिक्षण के दौरान बिना अनुमति किसी भी व्यक्ति की गाड़ी मौके पर मिली तो उसे जप्त कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।”
     जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि परिवहन आयुक्त के आदेशानुसार पूरे प्रदेश में शासन द्वारा मान्यता प्राप्त ड्राइविंग स्कूलों की जांच की जा रही है। जांच के दौरान यह देखा जा रहा है कि स्कूल परिवहन विभाग के निर्धारित नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं। साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि प्रशिक्षण देने वाला स्टाफ योग्य है या नहीं, प्रशिक्षण के लिए आवश्यक वाहन, उपकरण और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं।
    अभियान के दौरान परिवहन विभाग की टीम ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे केवल वैध और पंजीकृत ड्राइविंग स्कूलों से ही प्रशिक्षण लें, ताकि सुरक्षित ड्राइविंग की दिशा में सही मार्गदर्शन प्राप्त हो सके और सड़कों पर दुर्घटनाओं की संभावना कम की जा सके।

कार ड्राइविंग स्कूल में यह नियम होना आवश्यक है 
प्रशिक्षण हेतु कक्षा का होना आवश्यक है। 
05 वर्ष का अनुभव प्राप्त चालक होना चाहिए। परिवहन विभाग से जारी लाइसेंस प्राप्त होना चाहिए।
स्वयं का प्रशिक्षण हेतु वाहन होना चाहिए।
यातायात नियमों का चार्ट एवं नोट्स होना चाहिए।प्रशिक्षण प्राप्ति के बाद ही ड्राइविंग सर्टिफिकेट जारी होना चाहिए।

Post a Comment

0 Comments

Join Our WhatsApp Group? for latest and breaking news updates...
Click here to join the group...