महापौर की अपील
- बकाया संपत्तिकर 31 मार्च तक जमा करें
- 1 अप्रेल से लगने वाले दो गुना अधिभार राशि से बचें
- वित्तीय वर्ष 2025-26 का संपत्तिकर अग्रीम जमा करने पर 5 प्रतिशत की छूट का लाभ उठाएं
- पूर्व के बकाया संपत्तिकर की राशि वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2026 तक जमा कराना अनिवार्य है।
- शासन नियम अनुसार बकाया राशि 1 अप्रेल 2026 से दो गुनी जमा करानी होगी।

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