नागरिक अपने बकाया करो को जमा कर शहर विकास मे सहभागी बनें-महापौर
देवास। आगामी 14 मार्च शनिवार को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के अन्तर्गत नगर निगम द्वारा संपत्तिकर व जलकर के बकायादारों को राशि जमा कराने पर नियमानुसार छूट प्रदान की जावेगी। महापौर श्रीमती गीता दुर्गेश अग्रवाल ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में करदाताओं को अपने बकाया करोे को जमा कराये जाने की सुविधाओं हेतु निगम कार्यालय के साथ साथ निगम के झोन कार्यालयों ईटावा बस स्टेण्ड, जवाहर चौक तथा न्यायालय परिसर में शिविर लगाये जावेगें। लोक अदालत मे करों को जमा कराये जाने का समय न्यायालय परिसर में प्रातः 10 बजे से सांय 6 बजे तक तथा निगम कार्यालय में प्रातः 9 बजे से कार्य समाप्ति तक रहेगा। सिटीजनों के लिए निगम कार्यालय में पीने के पानी व बैठने सुविधा प्रदान की जावेगी। महापौर ने करदाताओं से अपील की है कि वे नेशनल लोक अदालत में अपने करों का भुगतान कर नियमानुसार मिल रही छूट का लाभ अवश्य उठावें तथा शहर विकास मे सहभागी बनें।
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