एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य, समय सीमा तक प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर बंद होगी सब्सिडी
देवास। सभी एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण (ई-केवाईसी) कराना अब अनिवार्य कर दिया गया है। जिन उपभोक्ताओं ने एलपीजी कनेक्शन लेने के बाद अब तक अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण नहीं की है, उनकी बाजार सब्सिडी एवं लक्षित सब्सिडी 30 जून 2026 तक स्थगित अथवा रोक दी जाएगी। एचपी गैस एजेंसी संचालक मनीष सोलंकी ने बताया कि विभाग द्वारा जारी सूचना के अनुसार यदि संबंधित उपभोक्ता 30 जून 2026 या उससे पहले अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं, तो 30 जून 2026 तक लिए गए सभी रिफिलों पर रोकी गई पात्र सब्सिडी उनके बैंक खाते में जारी कर दी जाएगी। वहीं, निर्धारित समय सीमा तक ई-केवाईसी पूर्ण नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं की 30 जून 2026 तक की सब्सिडी समाप्त मानी जाएगी। ऐसे उपभोक्ताओं को 1 जुलाई 2026 से गैर-सब्सिडी वाले एलपीजी रिफिल ही उपलब्ध कराए जाएंगे। विभाग ने सभी एलपीजी उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण (ई-केवाईसी) अनिवार्य रूप से पूरा कर लें, ताकि उन्हें एलपीजी सब्सिडी का लाभ बिना किसी रुकावट के मिलता रहे।

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