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नगरीय क्षेत्रों में बिना अनुमति वृक्ष काटना गैरकानूनी, अवहेलना करने पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई

नगरीय क्षेत्रों में बिना अनुमति वृक्ष काटना गैरकानूनी, अवहेलना करने पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई
देवास। मध्य प्रदेश शासन के नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी किए गए नए राजपत्र के बाद अब नगरीय क्षेत्रों में वृक्षों को काटने या हटाने के नियमों को कड़ाई से लागू कर दिया गया है। शासकीय आदेशों के अनुसार, नगर निगम क्षेत्र सहित किसी भी नगरीय निकाय के अधिकार क्षेत्र में आने वाली भूमि पर बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के वृक्ष काटना पूरी तरह प्रतिबंधित और दंडनीय है। हाल ही में देवास नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर बिना वैध अनुमति और बिना निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए अवैध रूप से वृक्षों को काटने के मामले सामने आए हैं। इस गंभीर विषय पर संस्था ग्रीन आर्मी देवास की ओर से अत्यंत कड़ी आपत्ति दर्ज कराई गई है। ग्रीन आर्मी देवास के चेतन जैन द्वारा इस संबंध में वन विभाग को आधिकारिक शिकायत और वीडियो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत हो रही अवैध कटाई को प्रमुखता से उजागर किया गया है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 01, फाइल क्रमांक युडीएच-3-3-4-0003-2026-अठारह-3 (दिनांक 18 मार्च 2026) के अनुसार, मध्यप्रदेश वृक्षों का परिरक्षण (नगरीय क्षेत्र) अधिनियम 2001 की धारा 24 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नई व्यवस्था लागू की गई है। इस कानूनी राजपत्र के तहत नगरीय क्षेत्रों, वन विभाग के स्वामित्व वाली या वन विकास निगम को हस्तांतरित भूमि पर खड़े वृक्षों को काटने अथवा हटाने हेतु संबंधित क्षेत्र के वन परिक्षेत्र अधिकारी या परियोजना क्षेत्रपाल को वृक्ष अधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं, सहायक वन संरक्षक संवर्ग के उप वनमंडलाधिकारी (क्षेत्रीय) या संभागीय प्रबंधक (वन विकास निगम) को अपीलीय अधिकारी बनाया गया है। इस वैधानिक अधिसूचना के प्रकाश में देवास नगर निगम प्रशासन और संबंधित ठेकेदारों को इस सरकारी आदेश का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है। बिना वृक्ष अधिकारी की लिखित पूर्व-अनुमति के विकास कार्यों या सौंदर्यीकरण के नाम पर की जा रही किसी भी प्रकार की वृक्ष कटाई को पूर्णतः अवैध माना जाएगा और मध्यप्रदेश वृक्षों का परिरक्षण (नगरीय क्षेत्र) अधिनियम 2001 के तहत दोषियों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
           "चेतन जैन, ग्रीन आर्मी देवास ने बताया कि ग्रीन आर्मी देवास पिछले लंबे समय से पर्यावरण संरक्षण और शहर की हरियाली बचाने के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रही है। हमें लगातार यह शिकायतें मिल रही थीं कि देवास नगर निगम क्षेत्र में विकास और सौंदर्यीकरण के नाम पर अंधाधुंध पेड़ों की बलि दी जा रही है। सबसे ज्यादा खेदजनक यह है कि खुद नगर निगम प्रशासन शासन के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहा है।
मध्य प्रदेश शासन के नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा 18 मार्च 2026 को जारी विशेष राजपत्र में यह साफ कर दिया गया है कि शहरी क्षेत्र में एक भी पेड़ काटने या हटाने से पहले वन विभाग के निर्दिष्ट वृक्ष अधिकारी यानी रेंज ऑफिसर से लिखित अनुमति लेना कानूनी रूप से अनिवार्य है। नगर निगम देवास द्वारा इस नियम का पूरी तरह उल्लंघन किया जा रहा है, जिसके पुख्ता वीडियो साक्ष्य हमारी टीम ने मौके पर जाकर एकत्रित किए हैं।
ग्रीन आर्मी देवास इस अवैध और तानाशाही पूर्ण कटाई पर अपनी तीव्र आपत्ति दर्ज कराती है। हमने यह सारे साक्ष्य और शिकायत वन विभाग के उच्च अधिकारियों को सौंप दिए हैं। हमारी स्पष्ट मांग है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ मध्यप्रदेश वृक्षों का परिरक्षण अधिनियम 2001 के तहत तुरंत कानूनी प्रकरण दर्ज किया जाए। अगर इस अवैध कटाई पर तुरंत रोक नहीं लगाई गई और दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो ग्रीन आर्मी देवास सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी।"


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