देवास। मंगलवार 22 सितम्बर डोल ग्यारस के विशिष्ट अवसर पर निगम सीमा क्षेत्र में स्थित समस्त पशु वध ग्रह एवं चिकन, माँस मटन एवं मछली विक्रय की दुकाने एवं समस्त प्रकार के नानवेज होटल पूर्णतरू बंद रहेंगें। मंगलवार 22 सितम्बर को डोल ग्यारस के विशिष्ट अवसर पर शासन निर्देशानुसार निगमायुक्त दलीप कुमार के द्वारा निगम स्वास्थ्य निरीक्षक हरेन्द्रसिंह ठाकुर को शहर के समस्त चिकन मटन, मछली,अण्डे विक्रय की दुकानें निगम सीमा क्षेत्र में पूर्णतरू बंद रखने हेतु सूचना पत्र दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
आयुक्त के निर्देशों के पालन में स्वास्थ्य निरीक्षक श्री ठाकुर के द्वारा सभी व्यवसायकों/ होटल, दुकानों के संचालकों को सूचना पत्र जारी किये गये है। डोल ग्यारस के विशिष्ट अवसर पर उक्त दुकानें/ होटलें खुली पाई जाती हैं तो मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 254 की उप धारा (1) में उल्लेखित नियमों के अनुसार कार्रवाई प्रस्तावित की जावेगी।

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