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देवास नगर निगम को तम्बाकू नियंत्रण कानून सम्मत बनाने हेतु कार्यशाला आयोजित

देवास नगर निगम को तम्बाकू नियंत्रण कानून सम्मत बनाने हेतु कार्यशाला आयोजित 
देवास। भारत सरकार ने तम्बाकू के बढ़ते उपयोग को रोकने के लिए तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम 2003 सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय ओर वितरण का विनियम)अधिनियम 2003 बनाया है। इस कानून की धारा 4 के अनुसार सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध है, धारा 5 के अंतर्गततम्बाकू उत्पादों के प्रचार प्रसार हेतु विज्ञापन उनके द्वारा प्रायोजित (स्पांसरशिप)एवं प्रोत्साहन प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से निषेध है। धारा 6 अ के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के अवयस्क व्यक्ति के द्वारा तम्बाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है और धारा 6 ब के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज की परिधि में तम्बाकु उत्पादों का विक्रय प्रतिबंधित हैओर धारा 7 के अंतर्गत तम्बाकू उत्पादों के 85 प्रतिशत मुख्य भाग पर चित्रमय स्वास्थ्य चेतावनी प्रदर्शित होना अनिवार्य है। यह बात तम्बाकु नियंत्रण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन में देवास नगर निगम की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए मध्यप्रदेश वालंटरी हेल्थ एसोसिएशन द्वारा द इंटरनेशनलल यूनियन अगेन्सट ट्यूबरक्यूलोसिस एण्ड लंग डिजिज (द यूनियन) के सहयोग से कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में बताया गया कि नगरीय निकायों में तम्बाकु नियंत्रण के लिये मध्यप्रदेश शासन के लिए नगरीय एवं आवास विभाग द्वारा आदेश भी जारी हो चुकेे हैं, जिसमें नगरीय निकायों को तम्बाकु नियंत्रण कानून सम्मत बनाया जाना है। कार्यक्रम अधिकारी बाबू शर्मा ने कार्यशाला में बताया कि देवास नगर निगम को तम्बाकु  नियंत्रण कानून का पूर्णं पालन हो जैसे की सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान न हो, शैक्षणिक संस्थानों के 300 फीट के दायरे में तम्बाकु उत्पाद की दुकान न हो, तम्बाकु उत्पादों का नगर निगम क्षेत्र के अंतर्ग किसी भी तरह का विज्ञापन न हो और सभी तम्बाकु उत्पाद निर्धारित स्वाथ्य चेतावनी के साथ बेचे जाएं। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि नाबालिगों के द्वारा किसी भी तरह के तम्बाकू उत्पाद न बेचे जाएं। कार्यशाला में बताया गया कि इस हेतुु सभी जोनल अधिकारियों को उनके क्षेत्र के अंतर्गत नोडल अधिकारी नामांकित किये जाये ताकि वे अपने क्षेत्र में तम्बाकु नियंत्रण कानून का पूर्ण प्रतिपालन सुनिश्चित कर सकें। कार्यशाला में देवास नगर निगम के समस्त जोनल अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी आदि उपस्थित थे।

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