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कलेक्‍टर श्री गुप्‍ता ने 03 आरोपियों को एक-एक वर्ष के लिए किया जिलाबदर

कलेक्‍टर श्री गुप्‍ता ने 03 आरोपियों को एक-एक वर्ष के लिए किया जिलाबदर
 देवास: कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषव गुप्‍ता ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत 03 आरो‍पियों को एक-एक वर्ष के लिए जिलाबदर किया है। जिसमें रोहित चावरे उम्र 27 साल निवासी सतवास, ब्रदी पिता प्रहलाद गुर्जर उम्र 40 साल निवासी चांदगढ तथा योगेश पिता शिवकुमार उम्र 35 साल निवासी देवास को एक-एक वर्ष के लिए जिला बदर किया है।

     कलेक्‍टर श्री गुप्‍ता ने आदेश दिया है कि यह सभी आरोपी आदेश प्राप्ति से 24 घण्टे के भीतर जिला देवास एवं उसके आस पास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकेंगे।

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