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अनाधिकृत कालोनियों के संबंध में निगम द्वारा की गई प्रभावी कार्यवाही

अनाधिकृत कालोनियों के संबंध में निगम द्वारा की गई प्रभावी कार्यवाही
 देवास। नगर निगम देवास द्वारा  निगम सीमा क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से जिन कालोनाईजर द्वारा विकास कार्य किये जा रहे है, उनके विरूद्ध सख्ती से निगम द्वारा कार्यवाही प्रारंभ की गई है। इस संबंध मे आयुक्त रजनीश कसेरा ने बताया कि निगम सीमा क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से जिन कालोनाईजर द्वारा अनाधिकृत कालोनी में विकास कार्य किये जा रहे है नियमों के अंतर्गत ऐसी अनाधिकृत कालोनी के कालोनाइजरों को पूर्व में भी सूचना पत्र जारी किये गये है एवं जो वर्तमान में ऐसी कालोनी जो संज्ञान में आयी है क्रमशः कालोनाईजर सदनसिंह ग्राम बिलावली, जीवनसिंह ग्राम बिलावली, शकील शाह ग्राम ब्राह्मण खेडा, दशरथ रंजीत बारोड ब्राम्हणखेडा जिनके द्वारा बिना अनुमति के विकास कार्य प्रारंभ किये गये है। उनके विरूद्ध नियमानुसार सूचना पत्र जारी किये गये है तथा इमरान ग्राम ईटावा, कलाबाई ग्राम ईटावा, प्रहलाद ग्राम ईटावा, असरार ग्राम इटावा, अब्दुल हमीद ग्राम इटावा, मनोहर ग्राम ब्राह्मण खेडा, पंुजराज ग्राम जेतपुरा की कॉलोनियों के भूखंड धारकों को सूचना पत्र जारी किये जाकर क्रय विक्रय के संबंध में समाचार भी प्रकाशित किये गये है तथा राजिस्टार उपपंजीयक को भी इस संबंध में इन कालोनी में किसी भी प्रकार का उक्त अनाधिकृत कालोनी की भूमि में किसी भी तरह के कोई भी व्यक्ति संस्था को भूखण्ड आदि अंतरण न करे सर्वसाधारण को सूचित भी किया गया है। उक्त कार्यवाही निरंतर चलेगी इस संबंध में सतत् निगरानी के लिये वार्ड उपयंत्रीयो को आदेश जारी कर इस कार्य हेतु विशेष रूप से पाबंद किया गया है एवं नियमों के अनुरूप त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है एवं शीघ्र ही नियमों के अनुरूप अवैध कॉलोनियों के विकास कार्य को हटाया जाएगा एवं संबंधित कॉलोनाइजरों के विरूद्ध पुलिस थानों में पुलिस प्राथमिकी भी दर्ज की जावेगी।

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