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23 में को नगर सीमा में मांस विक्रय पर प्रतिबंध रहेगा

23 में को नगर  सीमा में मांस विक्रय पर प्रतिबंध रहेगा

देवास। शासन निर्देशानुसार निगम सीमा क्षेत्र में 23 मई गुरूवार को बुद्ध पूर्णिमा का पर्व होने के कारण निगम सीमा क्षेत्र में स्थित समस्त पशुवध गृह, मांस, मटन, चिकन, मछली, अण्डे के व्यवसाय पर पूर्णत: प्रतिबंध के साथ दुकानें बंद रहेंगी। आयुक्त रजनीश कसेरा ने बताया कि शासन निर्देशानुसार गुरूवार को बुद्ध पूर्णिमा का पर्व होने के अवसर पर निगम सीमा क्षेत्र मे मांस, मटन, चिकन, मछली, अण्डे के व्यवसाय पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। अपालन की स्थिति में अधिनियम 1956 की धारा 254, उपधारा (1) में उल्लेखित नियमों के अनुसार व्यवसायकों पर कार्यवाही की जावेगी।

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