Header Ads Widget

Responsive Advertisement

Recent Updates

6/recent/ticker-posts

डी.जे. व तेज आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाने वालों पर पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही

डी.जे. व तेज आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाने वालों पर पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही
देवास:मुख्यमंत्री के आदेशानुसार पुलिस अधीक्ष श्री पुनीत गेहलोद द्वारा डी.जे. एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रो पर पूर्ण निषेध के संबंध में निर्देश दिये गये थे । जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री जयवीर सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्री दीशेष अग्रवाल के निर्देशन में थाना नाहर दरवाजा पुलिस द्वारा दिनांक 23.11.2024 को शोभा यात्रा के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले डी.जे.पर सख्त कार्यवाही की गई । डी.जे.
संचालक भगवान सिंह भंडारी पिता भागीरथ भंडारी उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम आलरी थाना टोंकखुर्द जिला देवास के पास डी.जे.बजाने की अनुमति नहीं थी । डी.जे. संचालक के विरूद्ध तेज आवाज में डी.जे.बजाने एवं संबंधित वाहन पर बिना अनुमति के जनरेटर,डी.जे.
साउंड बॉक्स 04 नग,06 नग टॉप स्पीकर एवं 14 नग रंगीन लाइटिंग लगाने के संबंध में थाना नाहर दरवाजा पर अपराध क्रमांक 398/2024 धारा 223 बीएनएस,7/15 मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम एवं 182-ए(4) मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया जाकर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है 
उक्त कार्य में उक्त सराहनीय योगदान इंचार्ज थाना प्रभारी श्री राहुल पाटीदार,सउनि सिलेस्टीन इक्का,प्रआर वासुदेव झोड़िया,रवि भदौरिया,आर अमित सिंह कुशवाह की सराहनीय भूमिका रही ।

Post a Comment

0 Comments

Join Our WhatsApp Group? for latest and breaking news updates...
Click here to join the group...