शहर में कोलाहल रोकने के लिए पुलिस की कठोर पहल,,
नियमों का उल्लंघन कर डीजे बजाने वालों पर पुलिस की सख्त कार्यवाही,,
100 डायल पर शिकायत मिलने पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर डीजे जप्त किया
देवास: पुलिस कंट्रोल रूम से प्राप्त सुचना अनुसार पुलिस अधीक्षक देवास श्री पुनीत गेहलोद के द्वारा डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध,ध्वनि विस्तारक यंत्रों के नियमानुसार प्रयोग एवं रात्रि 11:00 बजे के बाद कोलाहल पर पूर्ण निषेध के संबंध में निर्देश दिये गये थे । जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री जयवीर सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक देवास श्री दीशेष अग्रवाल के निर्देशन में थाना प्रभारी औद्योगिक क्षेत्र श्री शशिकांत चौरसिया के द्वारा नियम विरूद्ध डीजे बजाने वालो पर निरन्तर कार्यवाही की जा रही है । दिनांक 11.12.2024 की रात FRV 10 पर सूचना प्राप्त होने थाना प्रभारी औद्योगिक क्षेत्र मय फोर्स के टीम इंद्रानगर बीराखेड़ी पहुंचे । वहा पाया कि आयोजक घनश्याम पिता उदयलाल शर्मा उम्र 45 साल निवासी इन्द्रानगर बीराखेड़ी देवास अपने घर पर दो बड़े स्पीकर बजाकर ध्वनि प्रदुषण कर रहा था । चैक करने पर पाया गया कि अनावेदक के पास डीजे बजाने की परमिशन भी नही थी तथा डीजे बजाने के कारण आसपास के निवासियो को परेशानी हो रही थी । आरोपी के विरूद्ध थाना औद्योगिक क्षेत्र में अपराध क्रमांक 1300/
2024 धारा 223 बीएनएस 7/15 म.प्र.
कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध किया जाकर दो बड़े स्पीकर एवं एक मशीन जप्त कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है । उक्त सराहनीय कार्य में थाना प्रभारी औद्योगिक क्षेत्र श्री शशिकांत चौरसिया,उनि विजय सोनी,गोविंद बड़ोलिया की सराहनीय भूमिका रही।

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