देवास जिले में नरवाई (फसल अवशेष) में आग लगाने पर होगी कार्रवाई
देवास 27 फरवरी 2025/ उप संचालक कृषि श्री गोपेश पाठक ने बताया कि जिले में फसल कटाई का कार्य किया जा रहा है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा देवास जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा अंतर्गत फसल कटाई उपरांत कृषकगणों द्वारा नरवाई (फसल अवशेष) में लगाई जाने वाली आग को प्रतिबंधित किया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्यवाही एवं मध्य प्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की अधिसूचना के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित अर्थदंड लगाने की कार्रवाई की जायेगी। जिसके तहत फसल अवशेष में आग लगाने पर 02 एकड से कम भूमि में नरवाई जलाने पर पर्यावरण क्षति राशि 2500 रूपये, 02 से 05 एकड भूमि के लिए 05 हजार रूपये और 05 एकड से अधिक भूमि के लिए 15 हजार रूपये अर्थदण्ड लगाया जायेगा और आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जायेगी।

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