परिवहन विभाग ने देवास-इन्दौर मार्ग पर विशेष जांच अभियान चलाकर 19 वाहनों से 63300 का राजस्व वसूला
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जांच के दौरान एक यात्री बस बिना परमिट की जप्त की
देवास (शकील कादरी) कलेक्टर श्री ऋतुराज सिंह के निर्देशानुसार परिवहन विभाग द्वारा जिले में विशेष जांच अभियान चलाकर स्कूल बसों की जांच की जा रही हैं। विशेष अभियान के तहत परिवहन विभाग के दल द्वारा जिले में संचालित स्कूलों में बसों सघन जांच की जा रही है। जिला परिवहन अधिकारी श्रीमती निशा चौहान एवं दल द्वारा सोमवार को देवास-इन्दौर मार्ग पर यात्री बसों की जांच की।
यात्री बसों में आवश्यक दस्तावेज जैसे परमिट, फिटनेस, बीमा, मोटरयान कर आदि की जांच के साथ वाहन में आपातकालीन द्वार, अग्निशमन यंत्र, वीएलटीडी, स्पीड गवर्नर, फर्स्ट एड बॉक्स इत्यादि की भी जॉच की गई। जांच के दौरान एक यात्री बस जिसमें आपातकालीन द्वार नहीं पाया गया का फिटनेस तत्काल मौके पर निरस्त किया गया। एक यात्री बस बिना परमिट संचालित होते पाई जाने पर वाहन को जप्त कर अभिरक्षा में लिया गया। कार्यवाही में 44 बसों की जांच की गई, जिसमें 19 वाहनों के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम की धाराओं के अन्तर्गत चालानी कार्यवाही की जाकर 63300 रुपये शासकीय राजस्व वसूल किया गया। समस्त यात्री बस चालकों एवं संचालकों को निर्देशित किया गया कि वे अपनी अपनी बसों का संचालन मोटरयान अधिनियम समस्त वैधानिक दस्तावेज पूर्ण कर के अनुसार ही करें। मार्ग पर अनावश्यक रेसिंग ना करें तथा यात्रियों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। जिले में जांच अभियान लगातार जारी रहेगा, जिसमें नियमित विरूद्ध संचालित वाहनों के विरूद्ध चालानी / जप्ती संबंधी कार्यवाही की जावेगी।
यात्री बसों में आवश्यक दस्तावेज जैसे परमिट, फिटनेस, बीमा, मोटरयान कर आदि की जांच के साथ वाहन में आपातकालीन द्वार, अग्निशमन यंत्र, वीएलटीडी, स्पीड गवर्नर, फर्स्ट एड बॉक्स इत्यादि की भी जॉच की गई। जांच के दौरान एक यात्री बस जिसमें आपातकालीन द्वार नहीं पाया गया का फिटनेस तत्काल मौके पर निरस्त किया गया। एक यात्री बस बिना परमिट संचालित होते पाई जाने पर वाहन को जप्त कर अभिरक्षा में लिया गया। कार्यवाही में 44 बसों की जांच की गई, जिसमें 19 वाहनों के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम की धाराओं के अन्तर्गत चालानी कार्यवाही की जाकर 63300 रुपये शासकीय राजस्व वसूल किया गया। समस्त यात्री बस चालकों एवं संचालकों को निर्देशित किया गया कि वे अपनी अपनी बसों का संचालन मोटरयान अधिनियम समस्त वैधानिक दस्तावेज पूर्ण कर के अनुसार ही करें। मार्ग पर अनावश्यक रेसिंग ना करें तथा यात्रियों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। जिले में जांच अभियान लगातार जारी रहेगा, जिसमें नियमित विरूद्ध संचालित वाहनों के विरूद्ध चालानी / जप्ती संबंधी कार्यवाही की जावेगी।
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