देवास। 6 सितम्बर शनिवार को अनन्त चतुर्दशी एवं पर्युषण पर्व के अंतिम दिवस के विशिष्ट अवसर पर निगम सीमा क्षेत्र में स्थित समस्त पशु वध ग्रह एवं चिकन, माँस मटन एवं मछली विक्रय की दुकाने, व्यावसायिक प्रतिष्ठान होटल बंद रहेंगी। इस संबंध मे नगर निगम आयुक्त रजनीश कसेरा के द्वारा निगम स्वास्थ्य विभाग को समस्त व्यवसाईयों को सूचित करने के निर्देश दिये गये है। आयुक्त के निर्देशों के पालन में निगम स्वास्थ्य निरीक्षक हरेन्द्रसिह ठाकुर के द्वारा शहर के समस्त चिकन मटन व्यापारियों को सूचना पत्र जारी किये जाकर अनन्त चतुर्दशी एवं पर्युषण पर्व के अंतिम दिवस के विशिष्ट अवसर पर 6 सितम्बर शनिवार को निगम सीमा क्षेत्र के समस्त चिकन मटन के प्रतिष्ठान और होटल बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं तथा उन्हें आदेश का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है। आयुक्त ने कहा कि निर्देशों का पालन नहीं करने वाले व्यवसाईयों पर नगर निगम द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 254 की उप धारा (1) में उल्लेखित नियमों के अंतर्गत कार्रवाई प्रस्तावित की जावेगी।

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