स्कूली बच्चों की जान से खिलवाड़ करने पर यातायात पुलिस की सख़्त कार्यवाही,,
ओवरलोडिंग व बिना परमिट परिवहन करने वाले मैजिक वाहन जप्त
देवास: आज दिनांक 13 दिसंबर 2025 को यातायात पुलिस देवास द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान एक गंभीर एवं अत्यंत लापरवाहीपूर्ण मामला संज्ञान में आया। मैजिक वाहन क्रमांक MP-13-TA-0572 का चालक नंदकिशोर पिता दशरथ सिंह, निवासी नगुखेड़ी, देवास, द्वारा 18 स्कूली बच्चों को वाहन के अंदर बैठाकर एवं एक बच्चे को पीछे पायदान पर लटकाकर अत्यधिक असुरक्षित एवं नियम विरुद्ध रूप से परिवहन किया जा रहा था।
उक्त कृत्य को बच्चों की जान के साथ गंभीर खिलवाड़ मानते हुए वाहन चालक के विरुद्ध मोटर यान अधिनियम की धारा 184, 66/192, 56/192 एवं 125/177 के तहत वैधानिक कार्यवाही की गई। साथ ही उक्त वाहन को जप्त कर थाना यातायात में खड़ा किया गया है।
इसके अतिरिक्त, चेकिंग के दौरान बिना वैध परमिट के यात्री परिवहन करते पाए गए तीन अन्य मैजिक वाहनों को भी जप्त कर उनके विरुद्ध मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की गई है। समस्त प्रकरणों को अग्रिम कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा।
उक्त कार्यवाही पुलिस अधीक्षक देवास श्री पुनीत गेहलोद के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) श्री हरनारायण बाथम के मार्गदर्शन में एवं थाना प्रभारी यातायात श्री पवन बागड़ी के नेतृत्व में थाना यातायात पुलिस देवास द्वारा की गई।
कड़ी चेतावनी एवं अपील
देवास पुलिस स्पष्ट रूप से चेतावनी देती है कि स्कूली बच्चों के परिवहन में किसी भी प्रकार की लापरवाही, ओवरलोडिंग अथवा बिना परमिट वाहन संचालन को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य में इस प्रकार की गलती करने वालों के विरुद्ध और भी कठोर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
साथ ही सभी स्कूल वाहन संचालकों, अभिभावकों एवं वाहन चालकों से अपील है कि वे निर्धारित क्षमता से अधिक बच्चों को वाहन में न बैठाएं, बच्चों को असुरक्षित तरीके से वाहन में या पायदान पर न बैठाएं, वैध परमिट, फिटनेस व आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही वाहन संचालित करें,यातायात नियमों का पूर्णतः पालन कर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

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